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पटना : टूरिस्ट परमिट पर नियमित चलने वाली बसों का परमिट होगा रद्द

पटना : बिहार के विभिन्न जिलों में दिल्ली, लखनऊ सहित अन्य शहरों से बसों की नियमित सेवा शुरू की गयी है. लंबी दूर तय कर राज्य में नियमित रूप से यात्रियों को लाने वाली ऐसी बसों के संचालकों के पास वैध परमिट भी नहीं होता. इस तरह की शिकायत मिलने के बाद परिवहन विभाग ने […]

पटना : बिहार के विभिन्न जिलों में दिल्ली, लखनऊ सहित अन्य शहरों से बसों की नियमित सेवा शुरू की गयी है. लंबी दूर तय कर राज्य में नियमित रूप से यात्रियों को लाने वाली ऐसी बसों के संचालकों के पास वैध परमिट भी नहीं होता. इस तरह की शिकायत मिलने के बाद परिवहन विभाग ने परिवहन विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह इस तरह की बसों की जांच करें और अवैध पाये जाने पर उनका परमिट रद्द करें.
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने परमिट शर्तों का उल्लंघन व बिना परमिट के चलने वाली बसों पर कार्रवाई करने के लिए सभी आरटीए, डीटीओ, एमवीआई व प्रवर्तन निरीक्षकों को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. सभी को अभियान चला कर ऐसी बसों की जब्ती व जुर्माना की कार्रवाई करने को कहा है. साथ ही सात दिनों के अंदर की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट उपलब्ध कराने का भी निर्देश भी दिया गया है.
दूसरे राज्यों के टूरिस्ट परमिट पर चल रहीं कई बसें
राज्य में विभिन्न शहरों से बसें आ-जा रही हैं. अधिकतर बसें दूसरे राज्यों का टूरिस्ट परमिट लेकर यहां से चलायी जा रही हैं. इनकी संख्या सैकड़ों में है. इसका खुलासा तब हुआ था, जब मुजफ्फरपुर से दिल्ली जा रही एसी बस मोतिहारी के समीप कोटवा में दुर्घटनाग्रस्त हो गयी थी. उस बस के पास भी टूरिस्ट परमिट ही था.
हो रही है राजस्व की हानि
जानकारों के अनुसार उत्तर बिहार से दिल्ली के लिए लगभग 42 बसों का परिचालन टूरिस्ट परमिट पर हो रहा है. इनमें से 40 बसों का निबंधन यूपी से है. दूसरे राज्यों में निबंधन करा कर यहां चलने वाली बसों के कारण बिहार सरकार को राजस्व की हानि हो रही है.
क्या है नियम : एक राज्य से दूसरे राज्यों में नियमित बस परिचालन के लिए दोनों राज्यों के बीच परिवहन समझौता के तहत मार्ग का निर्धारण होता है. बिहार व दिल्ली के बीच परिवहन समझौता नहीं हुआ है.
बिहार व यूपी के बीच हुए परिवहन समझौते में अधिकतर मार्ग पर परिवहन निगम व कुछ मार्गों पर निजी बसों का परिचालन हाेना है. टूरिस्ट परमिट लेकर बसों का नियमित परिचालन करना केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के नियम 85 की शर्तों का उल्लंघन है. टूरिस्ट परमिट वाली बसों को न तो किसी खास स्टैंड से खुलना है. न ही बीच रास्ते में यात्री बैठाना है

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