पटना: आयकर विभाग कर चोरी करनेवालों पर अब और सख्त होगा. इसके लिए विभाग अधिनियम में बदलाव करने जा रहा है. नये एक्ट में आयकर विभाग की जांच और जब्ती प्रक्रिया में भी बदलाव होगा.
नये अधिनियम में पेनाल्टी के साथ टैक्स जमा करने के बाद फिर से आयकर की चोरी करने वालों से निबटने के लिए विशेष इंतजाम किये जा रहे हैं. सर्च व सीजर प्रक्रिया और सख्त होगी. उक्त बातें आयकर अधिकारियों (बिहार-झारखंड) की बैठक में आयीं. आयोजन होटल मौर्या में हुआ था.
बैठक में सभी क्षेत्रीय कार्यालय के आयकर पदाधिकारियों ने विभाग की जांच व जब्ती प्रक्रिया में व्यापक बदलाव की सलाह दी है. आयकर विभाग के निदेशक (अन्वेषण) कुमार संजय ने बताया कि बैठक में आये सुझावों पर बनी रिपोर्ट केंद्रीय कार्यालय भेजी जायेगी. आयकर के मौजूदा कानून में कई त्रुटियां हैं. इस कारण विभाग को राजस्व बढ़ाने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. आयकर विभाग द्वारा सर्च करने के बाद आयकर की चोरी करने वालों से पेनाल्टी वसूली की प्रक्रिया में भी बदलाव किये जा रहे हैं. छापेमारी के बाद बरामद संपत्ति के मूल्यांकन की प्रक्रिया लंबी होने के कारण आयकर चोरी करने वालों को कई रियायत मिल जाती है, जो अब नहीं मिलेगी.