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नो इंट्री में भी होता है भारी वाहनों का प्रवेश

पटना: दिन हो या रात किसी समय मुहल्ले में बालू व गिट्टी लदे ट्रैक्टर आसानी से मिल जायेंगे. नियम का उल्लंघन कर नो इंट्री समय में भी परिचालन जारी रहता है. शहर के मुख्य मार्ग की बात तो छोड़ दें, मुहल्ले की सड़क पर बेरोक टोक परिचालन होता है. सैकड़ों ट्रैक्टर से बालू व गिट्टी […]

पटना: दिन हो या रात किसी समय मुहल्ले में बालू व गिट्टी लदे ट्रैक्टर आसानी से मिल जायेंगे. नियम का उल्लंघन कर नो इंट्री समय में भी परिचालन जारी रहता है. शहर के मुख्य मार्ग की बात तो छोड़ दें, मुहल्ले की सड़क पर बेरोक टोक परिचालन होता है. सैकड़ों ट्रैक्टर से बालू व गिट्टी ढोने का काम दिन में होता है. निर्माण कार्य को लेकर बालू व गिट्टी जमा की जाये तो बात समझ में आती है. कुछ दिन निर्माण कार्य पूरा होने के बाद वहां बालू व गिट्टी शायद नहीं दिखे, ऐसा नहीं है. रिहायशी इलाके में बालू-गिट्टी की मंडी बनायी जा रही है. जहां जमीन खाली मिली,वहां इसका कारोबार शुरू हो गया.

मुख्य मार्ग से सटे इलाके में ट्रैक्टर की आवाजाही अधिक : बाइपास व दानापुर से होकर सैकड़ों ट्रक व ट्रैक्टर से रोजाना बालू शहर में लाया जाता है. सुबह 6 बजे से रात्रि के 10 बजे तक शहर में भारी वाहन के प्रवेश पर प्रतिबंध है. शहर में मुख्य मार्ग से सटे इलाके में ट्रैक्टर की आवाजाही बेरोक टोक होती है. शहर में सोन नदी का बालू कोइलवर से आता है. उजला बालू गंगा नदी किनारे से आता है. दानापुर से दो मार्ग से भारी वाहन का प्रवेश होता है. एक बेली रोड होते हुए व दूसरा दीघा कुर्जी के रास्ते. कुर्जी से सटे इलाके राजीव नगर, पाटलिपुत्र, इंद्रपुरी, महेश नगर, नेहरू नगर, गोसाईं टोला सहित कई रिहायशी इलाके में नो इंट्री में ट्रैक्टर की आवाजाही काफी अधिक है.

बालू ढोने में नियम का उल्लंघन : शहर में बालू सप्लाई के लिए नियम बनाया गया था. ट्रैक्टर पर बालू को ढंक कर ले जाना है. हाइकोर्ट ने भी इस संबंध में आदेश निर्गत किया था. प्रशासन को अनुपालन कराने की जिम्मेवारी थी. ट्रैक्टर पर इसका असर बेअसर दिख रहा है.

रिहायशी इलाका बन गया है मंडी : दानापुर से होते हुए बाटा मोड़, दीघा होते हुए कुर्जी मोड़ तक सुबह में ट्रक व ट्रैक्टर की भरमार रहती है. दानापुर से बेली रोड में नहर तक बालू व गिट्टी लाया जाता है. बाइपास इलाके में नब्बे फीट रोड सहित बाइपास पर भी जहां-तहां बालू व गिट्टी जमा कर बिक्री की जा रही है.

कार्रवाई का प्रावधान : ट्रैफिक एसपी सत्यवीर सिंह ने बताया कि भारी वाहन का सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक शहर में प्रवेश पर प्रतिबंध है. ट्रैक्टर पर भी यह नियम लागू है. इसका उल्लंघन करनेवाले पर कार्रवाई के तहत ट्रैक्टर को जब्त किया जाता है. पुलिस द्वारा उल्लंघन की जानकारी देने पर ट्रैफिक एसपी ने बताया कि शिकायत मिलने पर पुलिस वालों पर कार्रवाई होगी.

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