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पटना : शराब के साथ पकड़े गये युवक को 12 वर्षों का सश्रम कारावास
पूर्ण शराबबंदी कानून के तहत पटना में दूसरी सजा पटना : बुधवार को पटना में पूर्ण शराबबंदी अधिनियम के अंतर्गत गठित स्पेशल कोर्ट के स्पेशल जज रमेश चंद्र मालवीय ने शराब रखने के आरोप में अभियुक्त मुकेश कुमार को बिहार मद्य निषेध अधिनियम की धारा 30(ए) के तहत 12 वर्ष सश्रम कारावास एवं डेढ़ लाख […]
पूर्ण शराबबंदी कानून के तहत पटना में दूसरी सजा
पटना : बुधवार को पटना में पूर्ण शराबबंदी अधिनियम के अंतर्गत गठित स्पेशल कोर्ट के स्पेशल जज रमेश चंद्र मालवीय ने शराब रखने के आरोप में अभियुक्त मुकेश कुमार को बिहार मद्य निषेध अधिनियम की धारा 30(ए) के तहत 12 वर्ष सश्रम कारावास एवं डेढ़ लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई.
जुर्माना की राशि का भुगतान नहीं किये जाने की स्थिति में आठ माह का अतिरिक्त कारावास अभियुक्त को भुगतना होगा. मामला रेल थाना, मोकामा कांड संख्या 69/2017 से संबंधित है. इसमें मोकाना रेल थाने के तत्कालीन हवलदार व सूचक कार्तिक यादव ने अभियुक्त मुकेश कुमार (21 वर्ष) पर आरोप लगाया था.
सूचक की ओर से बताया गया था कि डाउन विभूति एक्सप्रेस में ड्यूटी के क्रम में वह निरीक्षण करते हुए ट्रेन की बोगी नम्बर 3-4 के ज्वाइंट पर पहुंचे तो अभियुक्त को बैग के साथ पाया. संदेह होने पर जब अभियुक्त की जांच की गयी, तो उसके बैग से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब मिली, करीब 20 लीटर थी. मामले में 3 दिसंबर 2017 को केस दर्ज हुआ था.
31 दिसंबर को आरोप पत्र दाखिल किया गया था. मामले में सुनवाई के दौरान कुल आठ गवाहों की गवाही दर्ज की गयी, जिसके आधार पर स्पेशल जज ने आरोप को सत्य पाते हुए अभियुक्त को सजा सुनायी.
उल्लेखनीय है कि पिछले 18 मई को स्पेशल कोर्ट ने पटना जिले में मध निषेध अधिनियम के अंतर्गत पहली सजा हुई थी, जिसमें अभियुक्त हमीदा खातून व रामचंद्र सिंह को शराब रखने एवं देह व्यापार करने के आरोप में 10-10 साल की सजा सुनायी गयी थी.
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