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SC-ST मामलों में 30 दिनों में चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश, 60 दिनों में करना होगा मामले का निष्पादन

पटना : दलित उत्पीड़न के मामलों में आरोपितों की सजा का ग्राफ गिरने पर सरकार ने कठोर रुख अपनाया है. एससी-एसटी एक्ट के मामलों में तीस दिनों में चार्जशीट दाखिल कर 60 दिन में केस निष्पादित करने का फरमान जारी किया गया है. राज्य के 20 जिलों में एससी-एसटी के एक भी मामले में सजा […]

पटना : दलित उत्पीड़न के मामलों में आरोपितों की सजा का ग्राफ गिरने पर सरकार ने कठोर रुख अपनाया है. एससी-एसटी एक्ट के मामलों में तीस दिनों में चार्जशीट दाखिल कर 60 दिन में केस निष्पादित करने का फरमान जारी किया गया है.
राज्य के 20 जिलों में एससी-एसटी के एक भी मामले में सजा नहीं होने से हैरान अभियोजन निदेशालय ने निचली अदालत के निर्णय के खिलाफ अपील नहीं करने पर पूरे प्रदेश के विशेष लोक अभियोजकों से नाराजगी जाहिर की है.
अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में सजा दर बढ़ाने, लंबित केसों में कमी लाने, आरोपियों की रिहाई पर नियंत्रण रखने और रिहाई के विरुद्ध अपील करने पर विशेष ध्यान देने के आदेश दिये गये हैं. निदेशक अभियोजन ने विशेष लोक अभियोजकों से नाराजगी जताते हुए कहा कि वह आरोपितों के निचली अदालतों से रिहा होने पर बड़ी अदालतों में अपील करें. निदेशक ने समीक्षा में पाया कि प्रदेश के 20 जिलों में एक भी आरोपी को सजा नहीं हुई है.
दलित उत्पीड़न से जुड़े मामलों में गवाहों को कोर्ट तक लाने के लिए उनको समय से खर्च उपलब्ध कराया जायेगा. गवाहों को प्राथमिकता के आधार पर गवाह खर्च का भुगतान करने के लिए निदेशक ने सभी जिला पदाधिकारियों को पत्र जारी किया है.
सरकार की सख्ती के बाद भी कुछ जिलों में दलित उत्पीड़न को लेकर लापरवाही बरती गयी. अभियोजन निदेशालय ने मामलों की समीक्षा की ताे पाया कि बांका और किशनगंज जिले के अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट तक तैयार नहीं की जा रही है. दोनों ही जिलों ने निदेशालय को एक जनवरी 2016 से रिपोर्ट तक उपलब्ध नहीं करायी है. यहां के विशेष लोक अभियोजक बैठक में उपस्थित नहीं हो रहे हैं.
िजलों के मामले जिनमें आरोपित हो गये रिहा
गोपालगंज31
पश्चिमी चंपारण 29
पटना22
गया20
सारण15
नालंदा 13
जमुई12
भागलपुर11
सहरसा10

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