पटना : राज्य के ग्राम पंचायतों द्वारा अपने खर्च से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है. अदालत में राज्य सरकार से दो सप्ताह में यह जानना चाहा है की जो पंचायत अपने खर्चे का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया है उसके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई .
मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस संबंध में दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. अदालत ने राज्य सरकार से जानना चाहा है सरकार द्वारा दिए गए पैसे का उपयोगिता प्रमाण पत्र जिन पंचायतों द्वारा नहीं दिया गया है उसके विरुद्ध अब तक क्या कार्रवाई की गई है. अदालत ने राज्य सरकार को कहा की इस संबंध में जो भी कार्रवाई की गई है शपथ पत्र के माध्यम से अदालत को बताएं .