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पटना :हरिहर व विशेश्वर को नहीं मिली जमानत

पटना : बहुचर्चित इंटर टॉपर घोटाला के दो अभियुक्तों हरिहरनाथ झा व विशेश्वर प्रसाद यादव की नियमित जमानत याचिका को पटना हाईकोर्ट ने दोबारा खारिज कर दिया है. न्यायाधीश हेमंत कुमार श्रीवास्तव की एकल पीठ ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तत्कालीन सचिव हरिहरनाथ झा और पटना के राजेंद्र नगर स्थित ब्वायज हाईस्कूल के प्राचार्य […]

पटना : बहुचर्चित इंटर टॉपर घोटाला के दो अभियुक्तों हरिहरनाथ झा व विशेश्वर प्रसाद यादव की नियमित जमानत याचिका को पटना हाईकोर्ट ने दोबारा खारिज कर दिया है. न्यायाधीश हेमंत कुमार श्रीवास्तव की एकल पीठ ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तत्कालीन सचिव हरिहरनाथ झा और पटना के राजेंद्र नगर स्थित ब्वायज हाईस्कूल के प्राचार्य सह मूल्यांकन केंद्र के तत्कालीन समन्वयक विशेश्वर प्रसाद यादव को किसी भी प्रकार का राहत देने से साफ तौर पर इन्कार कर दिया. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने निचली अदालत को निर्देश दिया कि वह दिन-प्रतिदिन के आधार पर ट्रायल चार माह के भीतर पूरा कर ले.
याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता पीके शाही ने अदालत को बताया कि इससे पूर्व 8 नवंबर 2016 को हाईकोर्ट ने इन अभियुक्तों की नियमित जमानत याचिका खारिज करते हुए निचली अदालत को निर्देश दिया था कि वह इस मामले का ट्रायल चार माह के अंदर पूरा कर ले. अदालती आदेश के बाद भी इस मामले का ट्रायल निचली अदालत में अब भी लंबित है.
उनका कहना था कि 24 जनवरी 2018 को इस मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा केवल आरोप का गठन ही किया गया है. जिस समय इन अभियुक्तों की जमानत खारिज की गयी थी, उस समय की परिस्थितियां और आज की परिस्थितियों में काफी अंतर है. इन अभियुक्तों को नियमित जमानत पर रिहा किया जाये. अदालत का जो भी निर्देश होगा ये लोग मानने को तैयार है. उन्होंने बताया कि एक अभियुक्त जहां 10 जून, 2016 से जेल में है, वहीं दूसरे अभियुक्त 27 जून, 2016 से जेल में बंद है. सरकार की ओर से अधिवक्ता अजय मिश्रा ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इंटर टॉपर घोटाला के मुख्य अभियुक्त की जमानत याचिका को भी उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दी है.

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