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बिहार : हर महीने बिजली का बिल जमा नहीं किया तो कटेगा कनेक्शन
15 दिन में बिल जमा नहीं करने पर मिलेगा 15 दिन का और समय पटना : हर महीने बिजली बिल जमा नहीं करने पर उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन काट दिया जायेगा. दोबारा कनेक्शन जुड़वाने के लिए उपभोक्ताओं को 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क जमा करना होगा, तब जाकर फिर से कनेक्शन मिल सकेगा. इसको लेकर बिहार […]
15 दिन में बिल जमा नहीं करने पर मिलेगा 15 दिन का और समय
पटना : हर महीने बिजली बिल जमा नहीं करने पर उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन काट दिया जायेगा. दोबारा कनेक्शन जुड़वाने के लिए उपभोक्ताओं को 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क जमा करना होगा, तब जाकर फिर से कनेक्शन मिल सकेगा.
इसको लेकर बिहार की दोनों साउथ और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रबंधन ने आदेश जारी कर दिया है. बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की ट्रांसमिशन व डिस्ट्रीब्यूशन हानि को कम करने के लिए यह फैसला लिया गया है. इसमें राजधानी पटना समेत राज्य के सभी बिजली उपभोक्ताओं को हर महीने बिजली बिल का भुगतान करना अनिवार्य होगा. अगर कनेक्शन कटने के बाद भी उपभोक्ता बिजली का उपयोग करते पाये गये तो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी और अलग से भी आर्थिक दंड लगाया जायेगा. कनेक्शन कटने पर लगने वाले अतिरिक्त शुल्क 200 रुपये में 100 रुपये डिस्कनेक्शन शुल्क और 100 रुपये फिर से कनेक्शन जुड़वाने का शुल्क लगेगा.
साउथ व नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने निर्देश दिया है कि टैरिफ के अनुसार बिजली का बिल जमा करने के लिए बिल निकालने के 15 दिन में बिल जमा नहीं करने पर 15 दिन का और समय मिलेगा. इस दौरान उपभोक्ता अगर बिल जमा नहीं करेंगे तो उनका बिजली का कनेक्शन काट दिया जायेगा और बिजली काटने के कनेक्शन काटने का शुल्क भी वसूल किया जायेगा.
उपभोक्ता बिजली बिल का ऑनलाइन भुगतान साउथ व नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की वेबसाइट में जाकर भी कर सकते हैं. बिजली कंपनी ने सभी एक्सक्यूटिव इंजीनियर को भी निर्देश दिया है कि हर महीने के शुरू में जूनियर इंजीनियर व असिस्टेंट इंजीनियर को बिजली बिल का भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं की लिस्ट देंगे, ताकि बकायेदार उपभोक्ताओं का कनेक्शन तेजी से काटा जा सके. बिजली कंपनी ने मीटर रीडिंग न होना, बिल का न मिलना, बिल में गलती समेत अन्य किसी प्रकार की बिलिंग से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए टॉल फ्री नंबर – 1912 भी जारी किया है.
आवेदन के एक माह में नहीं दिया कनेक्शन तो देना होगा ब्याज
पटना : आवेदन देने के एक महीने में अगर बिजली का कनेक्शन नहीं दिया तो बिजली कंपनी सिक्यूरिटी मनी में संबंधित उपभोक्ता को इंटरेस्ट (ब्याज) देगी. उपभोक्ताओं को यह इंटरेस्ट बैंक दर पर दिया जायेगा.
इसके लिए बिजली कंपनी ने चीफ इंजीनियर ने साउथ व नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को आदेश जारी कर दिया है. बिजली कंपनी लोगों को घरेलू कनेक्शन तो दे ही रही है, वहीं दुकान, छोटे उद्योग, बड़े उद्योग के लिए बिजली कनेक्शन के लिए आये आवेदन पर एक महीने में कनेक्शन नहीं लगा तो उसकी सिक्यूरिटी मनी में यह ब्याज दिया जायेगा. वहीं, सरकार घरेलू कनेक्शन के लिए पहले से अभियान चला रही है. इसमें राज्य भर से भी इच्छुक उपभोक्ताओं को दिसंबर 2018 तक बिजली का कनेक्शन दे देना है.
उपभोक्ताओं का कनेक्शन कटा तीन महीने में
अक्तूबर, 2017 से ही बिजली समय पर जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं का कनेक्शन काटा जा रहा है. तीन महीने में 1,80,199 उपभोक्ताओं का कनेक्शन काटा गया. राज्य भर में अक्तूबर में 51,955, नवंबर में 65,828 और दिसंबर में 62,416 उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन काटा गया है. वहीं जनवरी, 2018 में बकायेदार उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन काटने में और तेजी लाने का निर्णय लिया गया है.
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