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सरकारी आवास में मन मुताबिक नहीं होगी सजावट

पटना : सरकारी आवास में अधिकारी अब मन मुताबिक साज-सज्जा नहीं करा पायेंगे. अब न तो अधिकारी आवास के अंदर वॉकिंग ट्रैक का निर्माण करायेंगे और नहीं महाराजा गेट बनवा सकते हैं. आवास के अंदर अतिरिक्त कमरे से लेकर नया फॉल्स सिलिंग, तालाब का निर्माण, आउटहाउस में टाइल्स लगवाना संभव नहीं होगा. आवासीय उद्यान में […]

पटना : सरकारी आवास में अधिकारी अब मन मुताबिक साज-सज्जा नहीं करा पायेंगे. अब न तो अधिकारी आवास के अंदर वॉकिंग ट्रैक का निर्माण करायेंगे और नहीं महाराजा गेट बनवा सकते हैं. आवास के अंदर अतिरिक्त कमरे से लेकर नया फॉल्स सिलिंग, तालाब का निर्माण, आउटहाउस में टाइल्स लगवाना संभव नहीं होगा. आवासीय उद्यान में एक्जॉटिक लाइट नहीं लगेगी.
आवास में अब किसी प्रकार की लकड़ी फ्लोरिंग व उडेन पैनलिंग की इजाजत नहीं होगी. किसी भी सूरत में एक आवास में वार्डरोब पर एक लाख से अधिक खर्च नहीं होंगे. अब आवास में उपभोग होनेवाले बिजली उपकरण बल्ब, ट्यूबलाइट, पंखा आदि का वहन आवास में रहनेवाले को स्वयं करना पड़ेगा. अब अधिकारी अभियंताओं व ठेकेदारों पर दबाव बना कर अतिरिक्त काम भी नहीं करा सकेंगे. सरकारी आवास में किसी भी तरह का बदलाव बगैर अनुमति के संभव नहीं है.
गाइडलाइन जारी : सरकारी आवास में मरम्मत व उसकी मॉनीटरिंग काम आवश्यकतानुसार हो इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी गयी है. सरकारी आवास की देखभाल भवन निर्माण विभाग करता है. इसलिए विभाग ने गाइडलाइन जारी करते हुए काम तय कर दिया है.
बगैर अनुमति नहीं होगा किसी तरह का बदलाव
आवास में किसी तरह का परिवर्तन मुख्य वास्तुविद द्वारा अनुमोदित नक्शे पर किया जायेगा. इसका एस्टीमेट अधीक्षण अभियंता द्वारा स्वीकृत होना अनिवार्य है. इन कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद ही आवास में काम होगा.

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