28.8 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

होटल, क्लब में संगीत को लेकर आईपीआरएस से मंजूरी अनिवार्य

पटना : क्रिसमस और नववर्ष पर म्यूजिकल इवेंट आयोजित करने के लिए इंडियन परफाॅर्मिंग राइटस सोसाइटी लिमिटेड (आईपीआरएस) से मंजूरी लेना अनिवार्य है. बिना लाइसेंस लिए व्यावसायिक संगीत कार्यक्रम का आयोजन कॉपीराइट एक्ट 1957 का कानूनन उल्लंघन होगा. इसके लिए 50 हजार से दो लाख तक का जुर्माना और दो साल तक की सजा हो […]

पटना : क्रिसमस और नववर्ष पर म्यूजिकल इवेंट आयोजित करने के लिए इंडियन परफाॅर्मिंग राइटस सोसाइटी लिमिटेड (आईपीआरएस) से मंजूरी लेना अनिवार्य है. बिना लाइसेंस लिए व्यावसायिक संगीत कार्यक्रम का आयोजन कॉपीराइट एक्ट 1957 का कानूनन उल्लंघन होगा. इसके लिए 50 हजार से दो लाख तक का जुर्माना और दो साल तक की सजा हो सकती है. इसलिए होटल, मॉल, क्लब और रेस्टोरेंटों में संगीत बजाने के लिए मंजूरी अनिवार्य है.
आईपीआरएस बिहार के लाइसेंसिंग ऑफिसर अविनाश ओझा ने बताया कि आईपीआरएस को भारत में संगीत कार्यक्रमों के लिए एकमात्र अधिकृत कॉपीराइट सोसाइटी है, जिसे म्यूजिकल और लिटरेसी वर्क के लिए अधिकृत किया गया है. आईपीआरएस के चेयरमैन जावेद अख्तर के लंबे संघर्ष के बाद केंद्र सरकार से कॉपी राइट एक्ट 1957 की धारा 33 के अंतर्गत मान्यता मिली है.
श्री ओझा ने कहा कि 28 नवंबर 2017 को आईपीआरएस को कॉपी राइट सोसाइटी की फिर से मान्यता मिली है, इस कारण से अब लाइव रिकाॅर्डिंग म्यूजिकल इवेंट के लिए संस्था को लाइसेंस लेना अनिवार्य है. लिहाजा अब लाइव या रिकॉर्डिंग म्यूजिकल इवेंट के लिए इस संस्था से लाइसेंस लेना अनिवार्य है. उन्होंने होटलों, क्लबों, रेस्टूरें, पब, मॉल व ऑडिटोरियल संचालकों से अपील की है कि संगीत कार्यक्रम आयोजित करने से पहले आईपीआरएस से मंजूरी ले लें.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें