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हत्यारे को आजीवन कारावास व जुर्माना
पटना. जिले के परसा बाजार थानांतर्गत पुनपुन बांध पर निवासी संजय सिंह हत्याकांड में गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश पटना कृष्णकांत त्रिपाठी की अदालत ने मनोज कुमार को भादवि की धारा 302 व आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 7000 रुपये अर्थदंड का सजा सुनाई. घटना परसा बाजार थाना कांड संख्या […]
पटना. जिले के परसा बाजार थानांतर्गत पुनपुन बांध पर निवासी संजय सिंह हत्याकांड में गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश पटना कृष्णकांत त्रिपाठी की अदालत ने मनोज कुमार को भादवि की धारा 302 व आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 7000 रुपये अर्थदंड का सजा सुनाई. घटना परसा बाजार थाना कांड संख्या 79/15 से संबंधित है.
मामले में मृतक की पत्नी सीमा देवी ने बताया है कि 27 मई 2015 की शाम उसके पति संजय सिंह जय माता दी नर्सिंग होम के ऑफिस में बैठे थे. नर्सिंग होम घर के एक हिस्से में है.
जब वह घर आने के लिए ऑफिस से निकले तभी अभियुक्त मनोज कुमार व नीतीश कुमार आये और संजय सिंह की कनपट्टी में गोली मार दी. इससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गयी. अभियुक्त मनोज कुमार भी नर्सिंग में हिस्सेदार है. नर्सिंग होम संचालन को लेकर दोनों में विवाद चल रहा था. 10 गवाहों को पेश किया गया. अदालत ने अभियुक्त को हत्या मेंदोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई है.
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