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पइन भर कर सड़क बनाने पर कोर्ट नाराज
सख्ती. सड़क के बगैर चल सकते हैं, पर किसान बगैर पइन के खेती नहीं कर सकते पटना : प्राकृतिक संसाधन को नष्ट करने और अदालती आदेश के साथ खेलने की इजाजत किसी भी हाल में नहीं दी जायेगी. आमजन सड़क के बगैर चल सकते हैं लेकिन किसान बगैर पइन के खेती नहीं कर सकते हैं. […]
सख्ती. सड़क के बगैर चल सकते हैं, पर किसान बगैर पइन के खेती नहीं कर सकते
पटना : प्राकृतिक संसाधन को नष्ट करने और अदालती आदेश के साथ खेलने की इजाजत किसी भी हाल में नहीं दी जायेगी. आमजन सड़क के बगैर चल सकते हैं लेकिन किसान बगैर पइन के खेती नहीं कर सकते हैं. इसलिए अदालत के पूर्व के आदेश के आलोक में पइन को उसके मूल रूप में लाना ही होगा. जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी एवं जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद की खंडपीठ ने अवध किशोर प्रसाद एवं अन्य की ओर से दायर अवमाननावाद पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए ये बातें कहीं. नालंदा जिले के एकंगरसराय थानांतर्गत घाना बिगहा ग्राम में पइन को भर कर उस पर सड़क का निर्माण करा दिया गया, जिससे आसपास के इलाके के किसानों को काश्तकारी में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इस मामले में पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगायी गयी थी, जिस पर मामले को सही पाते हुए 24 जुलाई, 2014 को ही निर्देश दिया था कि वे दो माह के भीतर पइन को मूल रूप में लाएं.
पटना. अधिकारियों की लापरवाही और सही समय पर निर्णय नहीं लेने के कारण अदालतों में दायर होने वाले मुकदमों की संख्या बढ़ रही है. पटना हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी नालंदा जिला में अनौपचारिक अनुदेशकों का समायोजन आदेश के बावजूद नहीं करने को लेकर की. जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी एवं जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद की खंडपीठ ने अरुण कुमार सिन्हा एवं अन्य की ओर से दायर अवमानना वाद पर शुक्रवार को सुनवाई की. गौरतलब है कि 23 फरवरी, 2017 को जस्टिस नवनीति प्रसाद सिंह एवं जस्टिस नीलू अग्रवाल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को याचिकाकर्ताओं के समायोजन करने का निर्देश दिया गया था. परंतु आदेश के आठ माह बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की.
भ्रष्ट के दोबारा पदस्थापन पर अदालत नाराज
पटना. भ्रष्टाचार के आरोप में पीएमसीएच से स्थानांतरित कर्मचारी की पुन: पीएमसीएच में नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जतायी है. इस मामले में राज्य सरकार से जवाब-तलब किया गया है. चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन एवं जस्टिस डाॅ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की.
रेलवे की जमीन को मुक्त कराने को विभाग स्वतंत्र
पटना. सिटी के मालसलामी से लेकर पटना जंक्शन तक रेलवे लाइन के आसपास अतिक्रमण को मुक्त करने के लिए रेलवे विभाग पूरी तरह से स्वतंत्र है. वह हर हाल अतिक्रमणकारियों से रेलवे की भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मुक्त करा सकती है.
पटना. राजधानी पटना के पुलिस नवीन केंद्र सहित सभी जिला के पुलिस लाइन की खस्ताहाल स्थिति पर की गयी कार्रवाइयों का ब्योरा चार सप्ताह के भीतर अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन एवं जस्टिस डाॅ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने विकासचंद्र उर्फ गुड्डू बाबा की ओर से दायर लोकहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की.
विधायक राजबल्लभ की याचिका पर आदेश सुरक्षित
पटना. नाबालिग दुष्कर्म कांड में अभियुक्त बनाये गये नवादा के राजद विधायक राजबल्लभ की ओर से दायर नियमित जमानत याचिका एवं विधानसभा सत्र में भाग लेने के लिये दायर याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की. कोर्ट ने सुरक्षित रखे गये आदेश में शुक्रवार को दोनों याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उनके जेल से बाहर रहने पर ट्रायल प्रभावित हो सकता है.
स्ट्रीट वेंडरों के पुनर्वास की योजना देने का आदेश
पटना. बगैर वैकल्पिक व्यवस्था या पुनर्वास के राजधानी पटना के गांधी मैदान के आसपास सड़क पर दुकान लगा कर जीवन-यापन करने वाले फुटपाथ दुकानदारों को हटाये जाने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने पटना नगर निगम को निर्देश दिया कि वे चार सप्ताह के भीतर वेडिंग जोन से संबंधित कार्ययोजना के बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाब दें.
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