साउथ बिहार पावर कंपनी ने लागू किया सिटीजन चार्टर
हर काम के लिए अधिकारी व समय निर्धारित, अपील का भी अधिकार
सुमित
पटना : साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने ग्राहकों के लिए सिटीजन चार्टर तैयार किया है. इसमें बिजली से जुड़ी शिकायतों को दूर करने के लिए अधिकारियों की जिम्मेवारी तय की गयी है. संबंधित अधिकारी द्वारा तय समय में गड़बड़ी दूर नहीं किये जाने पर उपभोक्ता वरीय अधिकारी के समक्ष अपील कर सकेंगे. इसके बावजूद शिकायत दूर नहीं हुई, तो बिहार विद्युत विनियामक आयोग में मुआवजे के लिए अपील दायर करने को स्वतंत्र होंगे. आयोग ने पहले ही अलग-अलग कार्य में मुआवजे की दर निर्धारित कर रखी है.