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बिहार : पीएम आवास आवंटन में घोटाला : पहले पत्नी, फिर अपने नाम से उठाया पैसा
अथमलगोला में दर्जनों ने दोबारा लिया पैसा सुमित कुमार पटना : गांवों में गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गयी प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि के आवंटन में बड़ा घोटाला सामने आया है. इस घोटाले में शामिल लोगों ने पहले तो पत्नी के नाम पर प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि ली, […]
अथमलगोला में दर्जनों ने दोबारा लिया पैसा
सुमित कुमार
पटना : गांवों में गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गयी प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि के आवंटन में बड़ा घोटाला सामने आया है. इस घोटाले में शामिल लोगों ने पहले तो पत्नी के नाम पर प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि ली, फिर कुछ वर्षों बाद अपने नाम पर भी पैसे उठा लिये.
सरकारी राशि के बंदरबांट का यह खेल पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल के अथमलगोला प्रखंड की सबनीमा राज पंचायत में हुआ है. लाभुकों ने प्रखंड के सरकारी अधिकारियों के साथ मिल कर हेराफेरी की. इसमें आवास सहायक से लेकर संबंधित बीडीओ की भूमिका सामने आ रही है.
होता है कमीशन का खेल
स्थानीय सूत्रों की मानें तो कमीशन के खेल के चक्कर में सही लाभुक को योजना से वंचित रख कर लाभ प्राप्त कर चुके लोगों को ही दोबारा आवास योजना का आवंटन दिया गया है. इसके एवज में अधिकारियों को 30 से 40% तक कमीशन मिलता है. दबंग किस्म के लोग आवास सहायक के साथ मिलीभगत कर योजना में खुद को शामिल करवा लेते हैं. सामान्य लाभुक को भी बगैर कमीशन योजना का लाभ नहीं दिया जाता.
तीन चरणों में मिलती है राशि
आवास योजना के तहत प्रत्येक लाभुक को तीन किस्तों में 1.20 लाख रुपये दिये जाते हैं. आवास की मंजूरी मिलते ही पहली किस्त में 50 हजार रुपये खाते में डाल दिये जाते हैं. इससे प्लींथ से लेकर किचेन तक का काम पूरा करना होता है. इतना काम होने का सर्टिफिकेट देने पर दूसरी किस्त में 40 हजार रुपये मिलते हैं. इस राशि से लिंटर तक का काम कराना होता है. तीसरी किस्त में 30 हजार रुपये मिलते हैं, जिनसे छत्त की ढलाई पूरी की जाती है.
शिकायत पर भी कार्रवाई नहीं
सबनीमा राज पंचायत की इन अनियमितताओं के बारे में प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक शिकायत की गयी है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई. उपप्रमुख ने इओयू के आइजी, ग्रामीण विकास विभाग के उपसचिव और डीडीसी अमरेंद्र कुमार से भी इसकी लिखित शिकायत की है. बाढ़ अनुमंडल के लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत दायर आवेदन में भी उनको सिर्फ तारीख पर तारीख ही दी जा रही है.
बॉक्स में
कोट
केस 1
सरजुगिया देवी, पति बुंदेला पासवान को 1998-99 (अभिलेख संख्या 8/98-99) में आवास मिला. 2016-17 में सरजुगिया देवी, पति बुंदेला पासवान के नाम पर फिर से आवास का आवंटन (अभिलेख संख्या 58/2016-17) कर दिया गया.
केस 2
मनोहर मोची, पिता जगदेव मोची को 1998-99 (अभिलेख संख्या 17/98-99) में आवास मिला. 2016-17 में मनोहर मोची ने अपना नाम मनोहर दास लिख कर पत्नी शीला देवी के नाम पर आवंटन (अभिलेख संख्या 10/2016-17) ले लिया.
केस 3
अरविंद पासवान, पिता विशुनदेव पासवान को 1999-2000 (अभिलेख संख्या 30/99-00) में आवास मिला. 2016-17 में अरविंद पासवान, पिता विशुनदेव पासवान ने पत्नी मंजू देवी के नाम 2016-17 से आवंटन ले लिया.
सबनीमा पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना में किसी गड़बड़ी का मामला मेरे संज्ञान में नहीं है. मामले की पूरी गंभीरता से जांच करायी जायेगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी.
संजय कुमार अग्रवाल, डीएम, पटना
हमें सूचित करें
आपके यहां भी सरकारी योजना में गड़बड़ी का मामला है तो हमें जरूर बताएं. 7979700490 पर वाट्सएप या कॉल कर जानकारी दे सकते हैं. आवश्यक कागजात जरूर लेकर आएं.
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