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BIHAR : शराब तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, जब्त गाड़ियों व घरों की जल्द होगी नीलामी
पटना : राज्य में लागू नये शराबबंदी कानून में निर्धारित प्रावधान के मुताबिक अवैध शराब रखने वाले किसी तरह के स्थानों और वाहनों को जब्त करना है. राज्य में अब तक अवैध शराब की तस्करी या धंधा से जुड़े 41 हजार 314 मामले सामने आ चुके हैं. इन मामलों में अब तक पूरे राज्य में […]
पटना : राज्य में लागू नये शराबबंदी कानून में निर्धारित प्रावधान के मुताबिक अवैध शराब रखने वाले किसी तरह के स्थानों और वाहनों को जब्त करना है. राज्य में अब तक अवैध शराब की तस्करी या धंधा से जुड़े 41 हजार 314 मामले सामने आ चुके हैं.
इन मामलों में अब तक पूरे राज्य में 930 भवन और जमीन के प्लॉट को जब्त कर सील किया जा चुका है, जिसमें 806 भवन या जमीन निजी तथा 124 भवन व्यावसायिक हैं. इनमें अदालत की तरफ से 110 भू-खंडों को पूरी तरह जब्त करने का आदेश भी पारित हो चुका है.
इसी तरह अवैध शराब की तस्करी से जुड़े चार हजार 433 दो पहिया वाहन और दो हजार 672 चार पहिया वाहन जब्त किये जा चुके हैं. इसमें 815 दो पहिया और 438 चार पहिया वाहन को जब्त करने का आदेश कोर्ट से पारित हो चुका है. इसके मद्देनजर एडीजी (मुख्यालय) एसके सिंघल ने सभी संबंधित जिलों को यह आदेश जारी किया है कि वे भवन, जमीन के प्लॉट और वाहनों को नीलाम करने की प्रक्रिया जल्द शुरू करें. इन भवनों और वाहनों की नीलामी से जो राजस्व प्राप्त होगा, उसे सरकारी खजाने में जमा कराया जायेगा. राज्य में सक्रिय शराब तस्करों के बीच यह एक सख्त संदेश जायेगा कि अवैध धंधे के कारण उनकी तमाम संपत्ति तक जब्त हो सकती है. राज्य पहली बार संपत्ति जब्त कर नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है.
शराबबंदी के बाद कार्रवाई
कुल दर्ज कांड 41,314
जब्त देसी शराब 7,29,494 ली.
जब्त विदेशी शराब 8, 69,351 ली.
कुल जब्त शराब 15,98, 845 ली.
नष्ट की गयी शराब 5,35,746 ली.
जब्त दो पहिया वाहन 4433
जब्त चार पहिया वाहन 2672
जब्त जमीन और भवन 930
गिरफ्तारी 58,379
डीएम की अध्यक्षता में कमेटी का होगा गठन
राज्य में शराब को जब्त करने के बाद इन्हें नष्ट करने की प्रक्रिया चल रही है. अब तक सभी जिलों में देसी और विदेशी मिलाकर पांच लाख 35 हजार 746 लीटर शराब नष्ट की जा चुकी है. इसमें देसी की मात्रा दो लाख 38 हजार 563 लीटर और दो लाख 97 हजार 183 लीटर विदेशी शराब शामिल हैं. शराब नष्ट करने के बाद अब शराब के अवैध धंधे में शामिल जमीन-जायदाद को जब्त कर नीलाम करने की कवायद तेजी से शुरू होने जा रही है. इन संपत्तियों को नीलाम करने के लिए सभी जिले में डीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन करके विज्ञापन निकाला जायेगा. निर्धारित तारीख पर सभी लोग मौजूद होकर इसकी बोली में भाग ले सकते हैं और सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले के नाम पर संबंधित संपत्ति कर दी जायेगी.
एक साल में 223 पुलिस वालों पर हुई कार्रवाई
राज्य में अवैध शराबबंदी कानून को तोड़ने और तस्करों से मिलीभगत के आरोप में जब से यह कानून लागू हुआ है, तब से अब तक 223 पुलिस वालों पर सख्त कार्रवाई हो चुकी है. इनमें 138 पुलिस पदाधिकारी हैं, तो 85 पुलिस कर्मी हैं. पुलिस कर्मी में सिपाही से लेकर इस स्तर के अन्य कर्मी शामिल हैं.5 अप्रैल 2016 से लागू हुई पूर्ण शराबबंदी कानून में लापरवाही बरतने के कारण अब तक सूबे के नप चुके 223 पुलिसकर्मी में सात पुलिस पदाधिकारी और 17 पुलिस कर्मियों को नौकरी से निकाला जा चुका है.
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