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पटना : पत्रकार हत्याकांड, लड्डन मियां की जमानत याचिका खारिज
पटना : पटना हाईकोर्ट ने पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड के आरोपित अजहरूद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां को कोई राहत देने से इनकार करते हुए नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है. नौ अक्तूबर को लड्डन की याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद जस्टिस नीलू अग्रवाल की एकलपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे […]
पटना : पटना हाईकोर्ट ने पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड के आरोपित अजहरूद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां को कोई राहत देने से इनकार करते हुए नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है.
नौ अक्तूबर को लड्डन की याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद जस्टिस नीलू अग्रवाल की एकलपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे बुधवार को सुनाया. बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता वाइवी गिरि ने बहस की, जबकि सीबीआई की ओर से वकील बिपिन कुमार सिन्हा ने पक्ष रखा.
गौरतलब है कि 13 मई, 2016 को सीवान के पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी. इसमें मुख्य अभियुक्त लड्डन मियां को बनाया गया था, वहीं पूर्व सांसद मो शहाबुद्दीन को अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया है. राज्य सरकार ने जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप िदया था.
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