पटना : भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राज्य की मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन बुधवार को किया जायेगा. इसके आधार पर नये मतदाताओं के नाम सूची में शामिल किये जायेंगे. पहली जनवरी, 2018 को आधार मानते हुए 18 वर्ष आयु के मतदाताओं का नाम सूची में शामिल होंगे.
सूची में शामिल नाम में त्रुटि होने पर उसका संशोधन या मृत मतदाताओं का नाम सूची से हटाया जायेगा. मतदाता दावा-आपत्ति के लिए चार से 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं. राजनीतिक दलों के बीएलए के साथ दावा-आपत्ति लेने के लिए प्रत्येक मतदान केंद्रों पर 14 और 21 अक्तूबर को विशेष अभियान का आयोजन किया गया है.