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आधार को पैन कार्ड से जोड़ने की योजना में हस्तक्षेप से इन्कार
पटना. आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ने संबंधी केंद्र सरकार की योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया. हाईकोर्ट ने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. ऐसे में इस पर किसी भी प्रकार का कोई निर्देश दिया जाना […]
पटना. आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ने संबंधी केंद्र सरकार की योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया. हाईकोर्ट ने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. ऐसे में इस पर किसी भी प्रकार का कोई निर्देश दिया जाना उचित नहीं है. मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन व न्यायाधीश डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने रेशमा प्रसाद की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिये.
सरकार से मांगा जवाब : मुख्यमंत्री नल-जल व पक्की सड़क योजना में राज्य सरकार के निर्देश को चुनौती देने वाली लोकहित याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 12 अक्तूबर तक स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाब देने का निर्देश दिया है. मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायाधीश अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने बिहार प्रदेश जिला परिषद अध्यक्ष संघ की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. राज्य सरकार द्वारा पंचम योजना के अंतर्गत फंड का पैसा मुख्यमंत्री के नल-जल व पक्की सड़क योजना में खर्च करने का प्रावधान है. राज्य सरकार की ओर से नौ जुलाई 2017 को एक पत्र निर्गत किया गया कि उक्त राशि को खर्च करने के लिए पंचायतों से आदेश लेना होगा. राज्य सरकार के उक्त आदेश को चुनौती देते हुए पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी है.
अनौपचारिक कर्मचारियों के मामले में जवाब-तलब : बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद में डाटा ऑपरेटरों को हटाए जाने के विरुद्ध दायर रिट याचिका पर चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस डॉ. अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने परमेश्वर प्रसाद सहित 40 अन्य की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से चार सप्ताह के भीतर स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाब देने का निर्देश दिया है. मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यथास्थिति बनाये रखने का निर्देश देने का अदालत से अनुरोध किया. इस पर अदालत ने यह कहते हुए हस्तक्षेप से इंकार कर दिया कि इस मामले में याचिकाकर्ता सहित अन्य कर्मचारी पहले ही हटाये जा चुके हैं. वहीं, अदालत ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा नयी नियुक्ति पर रोक लगाने संबंधी मांग को भी ठुकरा दिया.
केस डायरी अपडेट नहीं, अदालत नाराज : बार-बार के अदालती आदेश के बावजूद भी एक मामले में अद्यतन केस डायरी अदालत में पेश नहीं करने से नाराज पटना हाईकोर्ट ने नालंदा जिला के रोह थाना के अनुसंधान पदाधिकारी को 21 सितंबर अदालत में हाजिर होकर स्वयं स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है.
जस्टिस डॉ रविरंजन की एकलपीठ ने महेंद्र शर्मा व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया. अदालत द्वारा गत दिसंबर 2016 से ही रोह थाना कांड संख्या में अद्यतन केस डायरी अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश बार-बार दिया जाता रहा है, बावजूद इसके अभी तक उक्त कांड के अनुसंधानक द्वारा अद्यतन केस डायरी प्रस्तुत नहीं किया गया.
कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विवि के कर्मचारी को राहत : भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के कर्मचारी को हाईकोर्ट ने नियमित जमानत दे दी. न्यायाधीश नीलू अग्रवाल की एकलपीठ ने डॉ सूर्य मोहन कुमार की ओर से दायर नियमित जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. दरभंगा स्थित कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी असिस्टेंट के पद पर कार्यरत डॉ सूर्य मोहन कुमार को निगरानी विभाग के पदाधिकारियों ने 26 हजार रुपये घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था. इस मामले में केस भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत निगरानी थाना में दर्ज किया गया था.
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