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हाईकोर्ट से राहत, तीन थानेदारों को निलंबन से मुक्त करने का निर्देश

पटना. पटना हाइकोर्ट ने राज्य में पूर्ण शराबबंदी के बाद इलाके में शराब की बिक्री पाये जाने के मामले में निलंबित तीन थानेदारों को निलंबनमुक्त करने का आदेश दिया है. न्यायाधीश ए अमानुल्लाह की एकलपीठ ने निलंबित थानेदार अरुण कुमार अकेला, रवींद्रनाथ सिंह और कृपाशंकर अकेला को निलंबनमुक्त करते हुए दो से तीन महीने में […]

पटना. पटना हाइकोर्ट ने राज्य में पूर्ण शराबबंदी के बाद इलाके में शराब की बिक्री पाये जाने के मामले में निलंबित तीन थानेदारों को निलंबनमुक्त करने का आदेश दिया है.

न्यायाधीश ए अमानुल्लाह की एकलपीठ ने निलंबित थानेदार अरुण कुमार अकेला, रवींद्रनाथ सिंह और कृपाशंकर अकेला को निलंबनमुक्त करते हुए दो से तीन महीने में इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई समाप्त करने का आदेश दिया है. पीठ ने यह भी कहा कि विभागीय कार्रवाई से जिनका प्रोमोशन बाधित होगा, वे सक्षम न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं.

गौरतलब है कि डीजीपी के आदेश (संख्या 2/2016 दिनांक 27.4.2016) के आलोक में पुलिस पदाधिकारियों ने आवेदन दिया था कि हमारे क्षेत्र में शराब की बिक्री नहीं होती है और न ही शराब बनायी जाती है. लेकिन, बाद में शराब मिलने पर इन पुलिस पदाधिकारियों को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई की गयी थी.

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