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पीजी कोर्स के लिए क्या किये उपाय

मेडिकल कॉलेज. आधारभूत संरचना में कमी पर मांगा जवाब राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा पटना : पटना उच्च न्यायालय ने राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पीजी, डिप्लोमा कोर्स करने के लिए शिक्षकों, आधारभूत संरचनाओं की कमी दूर करने के लिए राज्य सरकार क्या-क्या उपाय कर रही है, इस […]

मेडिकल कॉलेज. आधारभूत संरचना में कमी पर मांगा जवाब
राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा
पटना : पटना उच्च न्यायालय ने राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पीजी, डिप्लोमा कोर्स करने के लिए शिक्षकों, आधारभूत संरचनाओं की कमी दूर करने के लिए राज्य सरकार क्या-क्या उपाय कर रही है, इस पर राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है.
जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह की एकलपीठ ने डॉ मधुकर एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया. गौरतलब है कि पूर्व में एमसीआइ कॉलेजों की मान्यता देने के मामले में आधारभूत संरचना की कमी बताया था तथा जांच का आदेश दिया था. इसके खिलाफ याचिका दायर की गयी है.
पटना. पटना उच्च न्यायालय ने 35 हजार शिक्षकों की बहाली में रिक्त रह गये पदों और कागजात सत्यापन में जाली अभ्यर्थियों के पदों को रिक्त मानते हुए दो सप्ताह के भीतर राज्य कर्मचारी चयन आयोग से जवाब मांगा है.
जस्टिस शिवाजी पांडेय की एकलपीठ ने शिक्षक नियुक्ति से संबंधित मामले की सोमवार को सुनवाई करते हुए जवाब देने का निर्देश दिया. याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि सूबे में 34,540 शिक्षकों की बहाली के क्रम में बड़ी संख्या में पद रिक्त रह गये थे. इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने भी रिक्त पदों को अविलंब भरने का निर्देश दे रखा है. साथ ही साथ बहाल किये गये शिक्षकों के कागजातों के सत्यापन में कइयों के कागजात जाली पाये गये. इसके बाद उन पदों को भी रिक्त माना गया है. परंतु अभी तक रिक्त पदों पर बहाली नहीं की गयी है.
पटना. पटना हाइकोर्ट ने राजद विधान पार्षद सुबोध कुमार के खिलाफ दायर रिट याचिका पर सात सितंबर तक हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है. याचिकाकर्ता ने विधान पार्षद पर आरोप लगाया है कि ललन प्रसाद चौरसिया
द्वारा दायर एक कंप्लेन केस 220/2013 का मामला इन्होंने छिपाया है. इस मामले में हाजीपुर के इंडस्ट्रियल थाना कांड संख्या 15/2013 दिनांक 12.2.2013 को धारा 147, 148, 341, 342, 427 के अंतर्गत मामला दर्ज हुआ था. इसमें पुलिस ने नवंबर 2013 को चार्जशीट दाखिल कर दिया था.

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