पटना : बिहार के सवा तीन लाख लोगों से करोड़ों रुपये ऐंठने वाले आदित्य फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक व उसके सहयोगी को धोखाधड़ी व मारपीट के आरोप में अदालत ने पहले ही सजा व जुर्माना की सजा सुना चुका है. सजा का आदेश सीजेएम प्रीति श्रीवास्तव ने दिया था. जज के आदेश के बाद पुलिस ने विनोद व सहयोगी को अदालत से गिरफ्तार किया था. उक्त आरोपितों ने मार्च में बेल करा कर जेल से बाहर निकले थे.
पिटाई भी की थी : एजेंसी देने के नाम पर छपरा निवासी देवेंद्र यादव से वर्ष 2008 में विनोद कुमार शुक्ला ने दो लाख रुपये लिये थे. जब वह पैसे मांगने गया तो विनोद कुमार शुक्ला व उसके साथियों ने उसकी जम कर पिटाई की. इसके बाद उन्होंने सिविल लाइन थाने मे विनोद के खिलाफ आइपीसी धारा 420,467,468,471,506 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था, जबकि उनके सहयोगी अनुग्रह मिश्र के खिलाफ 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था.
मामले की सुनवाई करते हुए सीजेएम प्रीति श्रीवास्तव ने विनोद कुमार शुक्ला के खिलाफ सात साल का कारावास व 19 हजार रुपये जुर्माने, जबकि उनके सहयोग अनुग्रह मिश्र दो साल का कारावास और दो हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनायी थी.
यूपी में ठगी का जाल : आदित्य फ्यूल्स लिमिटेड ने यूपी में डीलर शिप देने के नाम 2005 से जाल फैलाया था. इसके लिए उसने पेपर के माध्यम से विज्ञापन दिया, जिसके कारण 322 एजेंसियों के माध्यम से एक साल उक्त कंपनी के पांच लाख से अधिक उपभोक्ता हो गये. लेकिन कंपनी उक्त उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति नहीं की.