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इन्क्रीमेंट रोकने के आरोप में सरकार को 50 हजार जुर्माना

पटना : पटना उच्च न्यायालय ने गलत तरीके से मामले में फंसा कर प्रताड़ित करने और इंक्रीमेंट रोकने को गंभीरता से लेते हुए याचिकाकर्ता पर लगाये गये आरोपों से मुक्त कर राज्य सरकार पर पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जस्टिस ज्योति शरण की एकलपीठ ने संजय कुमार की ओर से दायर याचिका पर […]

पटना : पटना उच्च न्यायालय ने गलत तरीके से मामले में फंसा कर प्रताड़ित करने और इंक्रीमेंट रोकने को गंभीरता से लेते हुए याचिकाकर्ता पर लगाये गये आरोपों से मुक्त कर राज्य सरकार पर पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जस्टिस ज्योति शरण की एकलपीठ ने संजय कुमार की ओर से दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया. वर्ष 2012 के एक मामले में विभाग के इंक्रीमेंट रोकने और सजा के निर्णय को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने न्याय की गुहार लगायी थी.

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