पटना : बिहार पुलिस में सात हजारसिपाहियों की बहाली का रास्तासाफ हो गया है. पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश में भारी संख्या में सिपाहीबहालकियेजायेंगे. हाईकोर्ट ने गुरूवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य सरकार की अपीलों को खारिज करते हुए सिपाहियों की बहाली का रास्ता साफ किया. इससे पहले बिहार सरकार की अपीलों पर न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी की खंडपीठ ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था जिसे बुधवार को सुनाया गया. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बहाली की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है.
मालूमहो कि 2014 में हाईकोर्ट की एकल पीठ ने एक आदेश में राज्य सरकार को सिपाहियों के रिक्त पड़े पदों को भरने को कहा था. इस आदेश को चुनौती देते हुए राज्य सरकार ने अपील दायर की थी. हाईकोर्ट ने सुनवाई के साथ ही राज्य सरकार की अपील को नामंजूर कर दिया. जिसके बाद राज्य में सात हजार सिपाहियों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है.