पटना: अब किसी वाहनचालक ने अगर यातायात नियमों का उल्लंघन किया, तो उससे जुर्माना तो वसूला ही जायेगा, ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जायेगा. यह नियम निजी व व्यावसायिक दोनों वाहनचालकों पर लागू होगा. अगर कोई वाहनचालक यातायात नियमों का उल्लंघन करते पकड़ा जाता है, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने के लिए यातायात पुलिस द्वारा डीटीओ से अनुशंसा की जायेगी.
यह व्यवस्था गुरुवार से ही लागू कर दी गयी है. 70 वाहनचालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा कर दी गयी है. इनमें निजी व व्यावसायिक वाहनों के चालक शामिल हैं. इस मामले में एक बार अनुशंसा होने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस का रद्द होना तय है. यातायात पुलिस नियमों का उल्लघंन करनेवालों का फोटोग्राफ भी ले रही है. चालक के फोटोग्राफ के साथ ही वाहन किस स्थिति में है, उसका भी फोटोग्राफ किया जा रहा है. अनुशंसा के साथ फोटो भी भेजा जायेगा, ताकि डीटीओ को कोई परेशानी न हो.
थानाध्यक्षों को भी दिया गया है अधिकार : इस कार्रवाई को करने के लिए यातायात पुलिस के साथ ही सभी थानाध्यक्षों को भी अधिकार प्राप्त है. वे भी अपने-अपने थाना क्षेत्र में यातायात नियमों का उल्लंघन करनेवाले वाहनचालकों के ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करने की अनुशंसा करते हुए डीटीओ को भेज सकते हैं.
इन पर कार्रवाई
वैसे वाहनचालक जो नो पार्किग एरिया में वाहन को लगा रहे हैं.
जो बगल की सीट पर यात्री बैठा रहे
ओवरलोडिंग करनेवाले चालक
वाहन चलाते समय मोबाइल से बात करनेवाले चालक
सड़क दुर्घटना करनेवाले चालक
जो भी यातायात नियमों का उल्लंघन करेंगे, उनके ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करने की अनुशंसा की जायेगी. सीसीटीवी कैमरे के वीडियो फुटेज व फोटोग्राफ की मदद से सारे साक्ष्य को एकत्र कर अनुशंसा की जा रही है, ताकि कोई यह न कह सके कि गलत ढंग से अनुशंसा की गयी है.
राजीव मिश्र, ट्रैफिक एसपी