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शराब मामले में जेल गये लोगों के लिए लगेंगी पांच विशेष अदालतें

पटना. शराब पीने, रखने और बेचने को लेकर जेल गये लोगों के लिए राज्य भर में पांच विशेष अदालतें लगेंगी. इन्हीं अदालतों के जरिये मामले पर त्वरित फैसला लिया जायेगा. वहीं, गांवों और टोलों में पोल व ट्रांसफॉर्मर पर हेल्पलाइन नंबर लिखे जायेंगे जिससे लोग शराब को लेकर शिकायत कर सकेंगे. साथ ही 1995 के […]

पटना. शराब पीने, रखने और बेचने को लेकर जेल गये लोगों के लिए राज्य भर में पांच विशेष अदालतें लगेंगी. इन्हीं अदालतों के जरिये मामले पर त्वरित फैसला लिया जायेगा. वहीं, गांवों और टोलों में पोल व ट्रांसफॉर्मर पर हेल्पलाइन नंबर लिखे जायेंगे जिससे लोग शराब को लेकर शिकायत कर सकेंगे. साथ ही 1995 के पहले जमीन की खरीद- बिक्री की जानकारी भी ऑनलाइन की जायेगी.

इसका फैसला शनिवार को उत्पाद, निबंधन व मद्य निषेध विभाग की समीक्षा बैठक में लिया गया. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निर्देश दिया गया कि जो लोग शराब के मामले में गिरफ्तार हुए हैं, उनकी सुनवाई के लिए विशेष अदालत लगायी जाये. ताकि शराब के मामले में सुनवाई जल्द से जल्द पूरी हो सके.

बैठक के बाद मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि जिन गांवों में शराब बन रही है, बिक रही है या फिर किसी प्रकार का कोई कारोबार हो रहा है, तो उसकी जानकारी विभाग तक पहुंचाने के लिए हेल्पलाइन नंबर सभी गांव व टोलों के बिजली के पोल व ट्रांसफॉर्मर में लिखे जायेंगे. उत्पाद विभाग के हेल्पलाइन नंबर 18003456268 और पुलिस विभाग के हेल्पलाइन नंबर 18003456999 में इसकी शिकायत की जा सकेगी. इस पर त्वरित कार्रवाई होगी और कार्रवाई के बाद सूचना देने वाले को इसकी जानकारी भी दी जायेगी. उत्पाद विभाग की हेल्पलाइन जहां सुबह 10 बजे से शाम छह बजे तक चलती है, वहीं पुलिस विभाग की हेल्पलाइन हर दिन 24 घंटे तक काम करती है. बैठक में उत्पाद, निबंधन व मद्य निषेध मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, डीजीपी पीके ठाकुर, विकास आयुक्त शिशिर कुमार सिन्हा, मुख्यमंत्री के सचिव अतीश चंद्रा, सचिव मनीष कुमार वर्मा समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे.
शराब मामले में 68,578 लोग गये जेल, 18 पुलिस वाले भी बरखास्त
डीजीपी पीके ठाकुर ने बताया कि उत्पाद, निबंधन व मद्य निषेध विभाग और पुलिस विभाग ने संयुक्त अभियान चला कर 3,88,864 छापेमारी की. इसमें 60,232 लोगों पर केस किया गया और 68,579 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया. वहीं, ढाई महीने में शराब के सप्लायर गिरोह के 1322 लोग गिरफ्तार किये गये हैं. साथ ही रिसिव करने वाले 3567 डिस्ट्रिीब्यूटर्स और इन्हें स्टोर करने वाले करीब 500 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.
पीके ठाकुर ने बताया कि पिछले ढाई महीने में 48 पुलिस पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई है, जिसमें पांच को तो बर्खास्त कर दिया गया है, जबकि पुलिस के निचले स्तर के 42 कर्मियों पर कार्रवाई हुई है, जिसमें 13 को बर्खास्त किया गया है.
1995 से पहले जमीन की खरीद-बिक्री की जानकारी भी होगी ऑनलाइन
मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश में 1995 के बाद से जमीन खरीद- बिक्री की ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध करा दी गयी है. अब सरकार 1995 से पहले जमीन-खरीद की ऑनलाइन जानकारी मिल सके, इसकी व्यवस्था करेगी. इसमें किस व्यक्ति ने किसको कितनी राशि में जमीन बेची है, उसकी जानकारी उपलब्ध रहेगी. सरकार सर्वेक्षण भी करायेगी और आज की तारीख में कौन उस जमीन का मालिक है, यह भी जानकारी मिल सकेगी. उन्होंने साफ किया कि केंद्र व बिहार सरकार जमीन खरीद के एक्ट में संशोधन की तैयारी में है. जमीन खरीद से पहले मिनिमम जांच होनी चाहिए. जमीन का जीपीएस मैप लेने के बाद नक्शा से उसका मिलान किया जायेगा, जिससे जमीन की वास्तविक स्थिति का पता चल सकेगा और किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होगी.

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