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बीसीइसीइ पर 50 लाख का जुर्माना
एमबीबीएस में नामांकन नहीं लेने पर हाइकोर्ट का आदेश पटना : पटना हाइकोर्ट ने बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कंपीटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड (बीसीइसीइ) को एमबीबीएस कोर्स में नामांकन के इच्छुक तीन अभ्यर्थियों को 50 लाख रुपये का जुर्माना देने का आदेश दिया है. जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह की एकलपीठ ने गुरुवार को दो अभ्यर्थियों अभिलाषा गौरव व […]
एमबीबीएस में नामांकन नहीं लेने पर हाइकोर्ट का आदेश
पटना : पटना हाइकोर्ट ने बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कंपीटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड (बीसीइसीइ) को एमबीबीएस कोर्स में नामांकन के इच्छुक तीन अभ्यर्थियों को 50 लाख रुपये का जुर्माना देने का आदेश दिया है. जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह की एकलपीठ ने गुरुवार को दो अभ्यर्थियों अभिलाषा गौरव व अभिश्री को 20-20 लाख रुपये और एक अन्य अभ्यर्थी दीप्ति प्रेयसी को 10 लाख रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश दिया है.
जस्टिस श्री सिंह ने अपने आदेश में कहा कि बीसीइसीइ ने इन याचिकाकर्ताओं के भविष्य की परवाह नहीं करते हुए उन्हें एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन के लिए उचित अवसर नहीं दिया. इस क्रम में उनके संविधान में दिये मूल अधिकार का हनन हुआ.
याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता अंशुल ने बहस के दौरान कहा कि दूसरी काउंसेलिंग में अभिलाषा गौरव, अभिश्री और दीप्ति प्रेयसी को एमबीबीएस में नामांकन नहीं मिल पाया, बल्कि बीडीएस में सीटें मिलीं. अभिलाषा और अभिश्री ने बीडीएस में नामांकन ले लिया. जब तीसरी स्पेशल काउंसेलिंग में तीनों ने भाग लिया, तो बोर्ड ने उनसे ओरिजिनल सर्टिफिकेट की मांग की, जो वे लेकर नहीं गये थे. इस वजह से बोर्ड ने उन्हें स्पेशल काउंसेलिंग में भाग नहीं लेने दिया. वह भी तब, जब अभिलाषा गौरव और अभिश्री ने बीडीएस कोर्स में एडमिशन के दौरान अपने सर्टिफिकेट जमा कर दिये थे.
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अंशुल ने कोर्ट से कहा कि बोर्ड ने इन तीनों याचिकाकर्ताओं को स्पेशल काउंसेलिंग में भाग लेने तो नहीं दिया, पर इनसे कम अंक पानेवालों को एमबीबीएस की सीटें आवंटित कर दीं.
इस पर जस्टिस सिंह ने यह तय किया कि चूंकि अभिलाषा गौरव और अभिश्री ने बीडीएस में एडमिशन के समय अपने सर्टिफिकेट जमा कर दिये थे, इसलिए उन्हें बोर्ड 20-20 लाख रुपये मुआवजा दे और दीप्ति प्रेयसी को 10 लाख रुपये दे.
चेन्नई : मद्रास हाइकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें एमबीबीएस व बीडीएस कोर्सों की 85% सीटें राज्य बोर्ड के छात्रों के लिए आरक्षित कर दी गयी हैं. शेष 15%सीटें अन्य बोर्डों के लिए होंगी.
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