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पैसा लेकर आवास नहीं बनानेवालों पर केस
पीएम आवास योजना पटना : यदि आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार से राशि ले ली और फिर आवास नहीं बनाया, तो फिर आप पर मुकदमा होगा. जिला प्रशासन आप पर सर्टिफिकेट केस करेगा. दरअसल इंदिरा आवास योजना जो अब प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से जानी जाती है, उसमें कई उल्लेखनीय बदलाव हुए […]
पीएम आवास योजना
पटना : यदि आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार से राशि ले ली और फिर आवास नहीं बनाया, तो फिर आप पर मुकदमा होगा. जिला प्रशासन आप पर सर्टिफिकेट केस करेगा. दरअसल इंदिरा आवास योजना जो अब प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से जानी जाती है, उसमें कई उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं. अब आवास योजना के तहत चयनित लाभुकों को आवास मिलने के पहले जिला प्रशासन द्वारा एक सार्वजनिक समारोह में नियुक्ति पत्र प्रदान किया जायेगा.
इसके साथ ही उन्हें उसके साथ पहली किस्त की 50 हजार राशि भी खाते में ट्रांसफर की जायेगी और यदि इस राशि के मिलने के बाद लाभुकों ने आवास बनाने की शुरुआत नहीं की या उस राशि का इस्तेमाल कहीं और कर लिया, तो फिर उन पर सर्टिफिकेट केस भी प्रशासन द्वारा किया जायेगा. 17 जुलाई को प्रखंड स्तर पर कैंप लगा कर पीएम आवास योजना का सेंक्शन लेटर अधिकारियों द्वारा लाभुकों को दिया जायेगा.
कई बार देखा गया है कि आवास के लिए पैसा लेने के बाद लाभुक उसे कहीं और खर्च कर देते हैं. यदि इस बार पहली किस्त के बाद उन्होंने आवास नहीं बनाया, तो उन पर सर्टिफिकेट केस होगा. 17 जुलाई को सबको प्रमाण पत्र दे दिया जायेगा. इसके बाद उन सभी लाभुकों पर नजर रखी जायेगी.
अमरेंद्र कुमार, डीडीसी, पटना
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