पटना सिटी: व्यवहार न्यायालय पटना सिटी के निर्देश पर भूमि उप समाहर्ता कपिलेश्वर मिश्र के खिलाफ आलमगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई है. कांड संख्या 180/ 13 के तहत दर्ज मामले में वादी अधिवक्ता मनोज कुमार ने भूमि विवाद के मामले में दो लाख रुपये नाजायज मांगे जाने की बात कही.
आलमगंज थाना क्षेत्र के चैलीटाड़ मुहल्ला निवासी वादी मनोज ने दर्ज प्राथमिकी में कहा है कि भूमि उप समाहर्ता के इस मांग के खिलाफ पूर्व में जिलाधिकारी, प्रधान सचिव व निगरानी को भी सूचना दी थी. संबंधित अधिकारियों की ओर से कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में परिवाद पत्र कोर्ट में दाखिल हुआ था. जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है.
थानाध्यक्ष बीके सिंह ने बताया कि दर्ज मामले में छानबीन की जा रही है. वादी का आरोप है कि उनके दस्तावेज को नजर अंदाज कर विपक्षी के दस्तावेज को प्राथमिकता दी गयी है. इसके अलावा भूमि उप समाहर्ता ने कई बिंदुओं को नजर अंदाज कर आदेश पारित किया है.