Bihar News: मुजफ्फरपुर अब आयकर विभाग से अपनी आमदनी छिपाना आसान नहीं होगा. आयकर विभाग ने एआइएस (एनुअल इनफॉर्मेशन स्टेटमेंट) की सुविधा जारी कर दी है. इस स्टेटमेंट में विभाग को 50 प्रकार के लेनदेन की जानकारी मिलेगी. इसकी घोषणा पिछले बजट में की गयी थी, जिसे अब लागू किया गया है. नये सिस्टम से करदाताओं के शेयर, म्यूचुअल फंड, बैंक एफडी, बचत खाता से मिलने वाले ब्याज और पोस्ट ऑफिस आदि से होने वाली आय का पूरा ब्योरा रहेगा. आइटीआर दाखिल करने के पहले एआइएस से मिलान करना करदाताओं के लिए जरूरी होगा. यदि वे बिना मिलान किये रिटर्न भरते हैं और उनके रिटर्न में चूक रह जाती है तो पेनाल्टी भरनी पड़ेगी.
रोज भेजा जाता है ऑनलाइन ब्योरा
बैंक, रजिस्ट्री ऑफिस और शेयर मार्केट का ब्योरा रोज इनकम टैक्स को भेजा जाता है. ऑनलाइन ट्रांसफर या सामान खरीद में लगने वाली राशि का ब्योरा भी उपभोक्ता के आधार व पैन कार्ड से जुड़ जाता है. इनकम टैक्स विभाग आधार और पैन कार्ड का डाटा बनाता है. इसके जरिये करदाताओं के आय-व्यय का हिसाब विभाग के पास उपलब्ध रहता है. पहले इसे रिटर्न भरते समय करदाताओं के आय-व्यय का हिसाब ऑनलाइन उपलब्ध नहीं था, लेकिन विभाग ने इसे लागू कर दिया है. रिटर्न भरने से पहले करदाता देख सकते हैं कि उनके आय-व्यय का हिसाब विभाग के पास पहले से उपलब्ध है.
लॉगइन कर करदाता देखें 26 एस फॉर्म
आइटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया से पहले करदाताओं को फॉर्म 26 एस देख लेना चाहिए. इससे उन्हें विभागीय तौर आय-व्यय का हिसाब पता चलेगा. इसके लिए करदाता पहले आइटी पोर्अल पर जाकर पैन और पासवर्ड से अपना लॉगइन करें. फिर सर्विस टैब के जरिए एआइएस पर पहुंचें. यहां उन्हें 26 एस फॉर्म दिखेगा, जिसमें उनके आय और खर्च का ब्योरा मिलेगा. इसे देखने के बाद ही करदाता को अपना रिटर्न भरना चाहिए. इससे वे विभागीय नोटिस और पेनाल्टी से बच सकेंगे.
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बार टैक्सेशन एसोसिएशन के उपाध्यक्ष प्रदीप कुमार वर्मा ने कहा कि पहले पोर्टल पर फॉर्म 26 एस नहीं दिखता था, लेकिन अब नया सिस्टम लागू हो गया है. करदाताओं को रिटर्न भरने से पहले फॉर्म 26 एस में आय-व्यय के ब्योरे को देख लेना चाहिए. उसके बाद ही अपना रिटर्न दाखिल करना चाहिए. इससे रिटर्न में चूक नहीं होगी. आयकरदाता बाद की परेशानियों से बच पाएंगे.
Posted by: Radheshyam Kushwaha