नवादा: संयुक्त श्रम भवन में ग्रामीण श्रमिक प्रशिक्षण शिविर आयोजित, श्रम कानूनों और कल्याणकारी योजनाओं की दी गई विस्तृत जानकारी

Author Bablu kumar|Edited by Vikash Jha
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फ़ोटो कैप्शन- योजनाओं की जानकारी देते पदाधिकारी  | Prabhat Khabar Network

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नवादा जिला श्रम कार्यालय ने एक दिवसीय ग्रामीण श्रमिक प्रशिक्षण शिविर का सफल आयोजन किया. इस शिविर का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के कामगारों और निर्माण श्रमिकों को विभिन्न श्रम कानूनों, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों के प्रति जागरूक करना था. सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए श्रम विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है.

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Nawada News: नवादा जिला श्रम कार्यालय के संयुक्त श्रम भवन परिसर में शुक्रवार को एक दिवसीय ग्रामीण श्रमिक प्रशिक्षण शिविर का सफल आयोजन किया गया. इस शिविर की अध्यक्षता नवादा के श्रम अधीक्षक चन्द्र शेखर सिंह ने की. कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं सुदूर पंचायतों से आए असंगठित क्षेत्र के कामगारों तथा निर्माण श्रमिकों को विभिन्न श्रम कानूनों, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों के प्रति जागरूक करना था, ताकि वे आसानी से इन योजनाओं का लाभ उठा सकें.

सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए पंजीकरण अनिवार्य

शिविर को संबोधित करते हुए श्रम अधीक्षक चन्द्र शेखर सिंह ने कहा कि श्रमिकों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कई महत्वकांक्षी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं. इन योजनाओं का वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए श्रमिकों का श्रम विभाग के पोर्टल पर विधिवत पंजीकरण होना अनिवार्य है. उन्होंने शिविर में उपस्थित सभी पात्र श्रमिकों से समय पर अपना पंजीकरण कराने की पुरजोर अपील की ताकि कोई भी लाभुक योजनाओं से वंचित न रहे.

बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम के प्रावधानों पर चर्चा

इस प्रशिक्षण शिविर के दौरान बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के कड़े प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई. उपस्थित विभागीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी दुकान, होटल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान अथवा औद्योगिक इकाई में काम पर लगाना पूरी तरह से गैरकानूनी और प्रतिबंधित है. इसके साथ ही, 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के किशोरों के नियोजन को लेकर अधिनियम में तय किए गए सुरक्षा मानकों और नियमों का अक्षरशः पालन करना अनिवार्य है.

16 श्रमिक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया

शिविर में श्रमिकों को उनके अधिकारों के प्रति सजग करते हुए बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 (संशोधित-2024), अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979 तथा बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (BOCW) के तहत संचालित कुल 16 विभिन्न श्रमिक कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई. अधिकारियों ने मंच से पंजीकरण की सरल प्रक्रिया, आवश्यक पात्रता, जरूरी दस्तावेजों और योजनाओं से मिलने वाली आर्थिक व सामाजिक सहायता पर प्रकाश डाला.

शिविर में कई अधिकारी और श्रमिक रहे मौजूद

श्रमिकों को जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित इस शिविर में जिला नियोजन पदाधिकारी सुनील कुमार सुमन, नवादा जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी (LEO), विभागीय कर्मचारी एवं भारी संख्या में असंगठित व निर्माण क्षेत्र से जुड़े महिला व पुरुष श्रमिक उपस्थित रहे.


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