60 दिनों में शिकायतों का होगा निबटारा

Updated at : 04 Jun 2016 6:50 AM (IST)
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60 दिनों में शिकायतों का होगा निबटारा

नवादा (नगर) : लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत अब आम लोगों को तय समय सीमा में अपनी समस्याओं का समाधान मिलने लगेगा. पांच जून से शुरू होनेवाली इस नयी व्यवस्था को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गयी है. सदर प्रखंड कार्यालय अनुमंडल व जिला स्तरीय शिकायत निवारण कार्यालय बनाये गये हैं. लोक […]

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नवादा (नगर) : लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत अब आम लोगों को तय समय सीमा में अपनी समस्याओं का समाधान मिलने लगेगा. पांच जून से शुरू होनेवाली इस नयी व्यवस्था को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गयी है. सदर प्रखंड कार्यालय अनुमंडल व जिला स्तरीय शिकायत निवारण कार्यालय बनाये गये हैं.

लोक शिकायत निवारण कार्यालय में लोगों की सुविधा के लिए सूचना सह सुविधा काउंटर भी बनाये गये हैं. यहां लोगों को आवेदन कैसे करना है. आवेदन करने के बाद यदि उनका काम नहीं हुआ तो वे आगे कौन-कौन सी प्रक्रिया कर सकते हैं. इन सब बातों की जानकारी इस काउंटर पर दी जायेगी. वहीं, शिकायत के लिए शिकायतकर्ता को नाम, पता व अन्य जानकारी देकर आवेदन करना होगा. लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत अधिकतम 60 दिनों के समय सीमा में शिकायत कर्ता को न्याय दिया जाना है. अनुमंडल या जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय में आवेदन

करने के बाद यदि शिकायत दूर नहीं होती है तो प्रथम अपील व द्वितीय अपील के बाद भी पुर्नरीक्षण के लिए भी जा सकते है.
अधिकारियों व कर्मचारियों को किया प्रतिनियुक्त : लोक शिकायत निवारण केंद्र में अनुमंडल स्तर से लेकर जिला स्तर तक अधिकारियों व कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है.
जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के रूप में अजय कुमार पांडेय, नवादा अनुमंडल शिकायत निवारण पदाधिकारी के रूप में मो. शिवुगतुल्लाह, रजौली अनुमंडल शिकायत निवारण पदाधिकारी के रूप में आनंद प्रकाश की नियुक्ति की गयी है. इसके अलावा कार्यालय कार्य को संपादित करने के लिए आइटी सहायक, कार्यपालक सहायक विधि, कार्यपालक सहायक, मल्टी टास्किंग स्टाफ, आशुलिपिक पद पर प्रतिनियुक्ति किया गया है.
नोडल पदाधिकारी मंजूषा चंद्रा ने कहा कि बेहतर व्यवस्था के साथ लोगों को अब अपनी शिकायतों का निबटारा करने का मौका मिलेगा. जिला व प्रखंड स्तरीय सभी अधिकारियों को इस संबंध में जानकारी व प्रशिक्षण दे दिया गया है. सभी शिकायत
निवारण केंद्रों पर सूचना सह सुविधा केंद्र भी बनाये गये है. पांच जून की शाम चार बजे से मुख्यमंत्री द्वारा इस योजना की शुरुआत की जायेगी. इसके बाद जिला में यह केंद्र काम करना शुरू करेगा.
लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम में ऐसे करें आवेदन
शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कराने के लिए व्यक्तिगत तौर कार्यालय पहुंच कर, डाक के माध्यम से , कॉल सेंटर या ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज की जा सकती है. शिकायत निवारण अधिकार नियमावली 2016 के नियम तीन के तहत कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत को प्रपत्र एक या सादे कागज में अपने नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि के साथ जमा कर सकता है. विभाग के अनुसार यह परिवाद दायर किया जा सकता है. किसी को भी विभाग के योजना संबंधित, कार्यक्रम संबंधित, सेवा संबंधित शिकायतों को दर्ज किया जा सकता है. पदाधिकारियों व कर्मचारियों के आचरण व कार्य से संबंधित शिकायत भी किये जा सकते है.
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