तय समयसीमा में होगा शिकायतों का निबटारा

Updated at : 03 Jun 2016 7:55 AM (IST)
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तय समयसीमा में होगा शिकायतों का निबटारा

लोक शिकायत निवारण अधिकार में आयी शिकायतों के निबटारे के लिए अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण नवादा (नगर) : आम लोगों की शिकायतों के निवारण एक निश्चित समय सीमा में करें. इसके लिए लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 लागू किया गया है. पांच जून से यह कानून पूरे राज्य में लागू हो जायेगा. यह […]

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लोक शिकायत निवारण अधिकार में आयी शिकायतों के निबटारे के लिए अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण
नवादा (नगर) : आम लोगों की शिकायतों के निवारण एक निश्चित समय सीमा में करें. इसके लिए लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 लागू किया गया है. पांच जून से यह कानून पूरे राज्य में लागू हो जायेगा.
यह जानकारी गुरुवार को अधिकारियों के एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में दिया गया. डीआरडीए भवन में आयोजित अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम नोडल पदाधिकारी सह स्थापना के वरीय उपसमाहर्ता मंजूषा चंद्रा के नेतृत्व में कराया गया. विपार्ड द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अजय कुमार पांडेय, अनुमंडल शिकायत निवारण पदाधिकारी रजौली आनंद प्रकाश व लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी नवादा मो शिवुगतुल्लाह ने अधिकारियों को ट्रेनिंग दी.
बीडीओ व सीओ स्तर के अधिकारियों को नये शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम कानून के बारे में विस्तार से प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रेजेंटेशन देकर बताया गया.
अधिनियम को क्रियान्वित करने के लिए बनाया गया दल : जिला व अनुमंडल लोक शिकायत निवारण कार्यालय में शिकायत निवारण पदाधिकारी के अलावा आइटी सहायक, कार्यपालक सहायक विधि, कार्यपालक सहायक मल्टी टास्किंग स्टाफ व आंसू लिपिक के पद पर प्रतिनियुक्तिकिया गया है. जिले में जिला स्तरीय व अनुमंडल स्तरीय शिकायत निवारण कार्यालय की व्यवस्था कर ली गयी है.
कैसे दायर हो सकता है परिवाद
बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति अपना परिवाद या शिकायत सादे कागज पर अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, इ-मेल आइडी व आधार कार्ड संख्या आदि का जिक्र करते हुए जमा कर सकता है. यदि शिकायतकर्ता के पास मोबाइल फोन नंबर, इ-मेल आइडी या आधार कार्ड संख्या नहीं भी होगी तो वे अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
अधिनियम से संबंधित प्रशिक्षण लेने के लिए सभी प्रखंडों के बीडीओ, सीओ व अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे. नोडल पदाधिकारी मंजूषा चंद्रा ने कहा कि इस अधिनियम को पांच जून से सभी स्थानों पर लागू किया जाना है. दो पालियों में हुई इस प्रशिक्षण के पहले चरण में अधिकारियों को व दूसरे चरण में संबंधित कार्यालयों के वरीय कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गयी. नोडल पदाधिकारी ने कहा कि इस अधिनियम का लाभ अब आम लोगो को आसानी से मिल सकेगा. इससे अधिकारियों के द्वारा किये जानेवाले कार्यों की जवाबदेही तय होगी.
सुनवाई के लिए समय किया गया तय
लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, प्रथम अपीलीय प्राधिकार, द्वितीय अपीलीय प्राधिकार व पुनरीक्षण प्राधिकार इन सभी स्तरों पर अपील व शिकायत के निबटारे की अधिकतम समय सीमा 60 कार्य दिवस रखा गया है. अनुमंडल या इससे नीचे के शिकायतों का निबटारा होगा, जबकि जिला में जिला स्तर या अनुमंडल स्तर शिकायतों का निबटारा करने के लिए अपील की जा सकती है.
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