हत्या के प्रयास के अभियुक्त को 10 साल का कारावास

Updated at : 13 Feb 2016 7:49 AM (IST)
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हत्या के प्रयास के अभियुक्त को 10 साल का कारावास

नवादा (कोर्ट) : व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश गीता वर्मा ने शुक्रवार को हत्या के प्रयास के मामले में आरोपित को 10 साल की कठोर कारावास व 10 हजार रुपये का अर्थ दंड सुनाया है. गोविंदपुर थाना कांड संख्या 84/14 के आरोपित थाना क्षेत्र के धनपुरा निवासी धर्मेंद्र राजवंशी की हत्या के प्रयास […]

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नवादा (कोर्ट) : व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश गीता वर्मा ने शुक्रवार को हत्या के प्रयास के मामले में आरोपित को 10 साल की कठोर कारावास व 10 हजार रुपये का अर्थ दंड सुनाया है.
गोविंदपुर थाना कांड संख्या 84/14 के आरोपित थाना क्षेत्र के धनपुरा निवासी धर्मेंद्र राजवंशी की हत्या के प्रयास के मामले में यह सजा सुनायी गयी है. बताया जाता है कि 25 अगस्त 2014 को सूचक लौकी राजवंशी ने अपनी बेटी की हत्या के प्रयास का मामला स्थानीय थाने में दर्ज करायी थी. इसकी सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने भादवि की धारा 307 के तहत 10 साल की सजा व धारा 452 के तहत 10 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया.
दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी. बताया जाता है कि सूचक लौकी राजवंशी की बेटी आशा देवी गांव के चापाकल पर पानी भरने गयी थी. धर्मेंद्र राजवंशी ने इसे पानी भरने से मना किया और मारपीट कर जख्मी कर दिया. इसी मामले में यह प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. मामले में सुनवाई के दौरान सरकार का पक्ष अधिवक्ता राजेश कुमार सिंहा ने रखा.
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