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नवादा : हत्या के मामले में छह लोगों को उम्रकैद की सजा

नवादा : बिहार के नवादा जिले की एक अदालत ने वर्ष 2005 में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में आज छह अभियुक्तों को उम्रकैद और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश :तृतीय: रामसूरत ने धमौल थाना अन्तर्गत निजाय गांव के समीप रामस्वरुप यादव नामक एक व्यक्ति की हत्या […]

नवादा : बिहार के नवादा जिले की एक अदालत ने वर्ष 2005 में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में आज छह अभियुक्तों को उम्रकैद और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश :तृतीय: रामसूरत ने धमौल थाना अन्तर्गत निजाय गांव के समीप रामस्वरुप यादव नामक एक व्यक्ति की हत्या के मामले में छह अभियुक्तों को आज आजीवन कारावास और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. इन अभियुक्तों पर आठ अक्तूबर 2005 की रात निजाय गांव स्थित काली मंदिर के समीप रामस्वरुप यादव की पीट-पीट कर हत्या कर देने का आरोप था.

इस संबंध में पकडीबरामा थाना में मृतक के पुत्र मिथलेश कुमार यादव ने दो महिलाओं सहित सात लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी. आरोपियों में सुरेन्द्र यादव, राजन यादव, किशोरी यादव, अखिलेश यादव, राजेन्द्र यादव, विरजवा देवी और कुंती देवी शामिल थीं. इनमें से एक को न्यायधीश ने साक्ष्य के अभाव में बरी घोषित कर दिया जबकि छह आरोपियों को आजीवन कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.

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