कोचिंग संस्थानों की निबंधन प्रक्रिया में आयी तेजी
नवादा : राज्य कोचिंग संस्थान अधिनियम के तहत जिले के सभी कोचिंग व ट्यूटोरियल सेंटरों का निबंधन करने की प्रक्रिया तेज हो गयी है. कोचिंग नियंत्रण व विनियम अधिनियम, 2010 के तहत कार्रवाई की घोषणा के बाद शिक्षण संस्थान के संचालकों द्वारा आवेदन जमा किये जा रहे हैं.
प्राइवेट स्कूलों को प्रस्वीकृति देने में नवादा पहले ही राज्य में सबसे आगे है. अब कोचिंग व ट्यूशन संस्थानों का निबंधन करने में भी शिक्षा विभाग अपनी तत्परता दिखा रहा है. कोचिंग सेंटरों की निबंधन प्रक्रिया पूरी होने के बाद छात्र–छात्राओं को बेहतर सुविधा मिल पायेगी. निबंधन पाने के लिए शिक्षण संस्थानों को जरूरी आधारभूत संरचना को पूरा करना होगा.
विभाग में प्राप्त आवेदन की जांच गठित जांच दल के माध्यम से होगा. मानक की कसौटी पर खड़ा उतरने वाले उस संस्थान को मान्यता मिलेगी. योग्य शिक्षक व सिलेबस पूरा करने की गारंटी के साथ छात्र–छात्राओं को समुचित उपस्कर बेंच, डेस्क, समुचित रोशनी व हवा की व्यवस्था, पेयजल, शौचालय, स्वच्छता, साइकिल व वाहन पार्किग की सुविधा आकस्मिक चिकित्सा सुविधा जैसे जरूरी मानदंड को पूरा करना होगा.
जिला पदाधिकारी के आदेश के बाद शिक्षा विभाग 25 अगस्त तक कोचिंग व ट्यूशन संस्थानों से आवेदन लेगा.
शिक्षा विभाग कार्यालय में अंतिम रूप से सोमवार 26 तारीख तक आवेदन जमा लिया जा सकेगा. प्राप्त आवेदन को डीएम की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा धारा-3 के आधार पर जांच में सही पाये जाने पर स्वीकृति दी जायेगी.