बिहारशरीफ : जिला उपभोक्ता फोरम न्यायलय में क्षतिपूर्ति व वाद व्यय के एक लाख रुपये वसूली दावा सहित विद्युत विपत्र में सुधार के लिए अस्थावां निवासी संजय कुमार गुप्ता ने मुकदमा वाद संख्या 115/2015 के तहत अस्थावां विद्युत विभाग के सहायक अभियंता को आरोपित बनाते हुए किया था. जिसके अनुसार आवेदक को फरवरी 2015 से गलत विपत्र आ रहा था. शिकायत करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई
. विपक्षी ने सफाई दी कि परिवादी ने आवेदन के साथ विपत्र संलग्न नहीं किया था. इसलिए सुधार नहीं किया जा सका. परंतु विपत्र देते ही बिजली बिल सुधार कर निर्गत कर दिया गया. फोरम पीठ के अध्यक्ष कामेश्वर नाथ राय व सदस्य मो. ग्यासुधीन ने विचारोपरांत फैसला दिया कि विपत्र विभाग के द्वारा परिवादी को गलत भेजा गया था व शिकायत के बाद भी ठीक नहीं किया गया था.