साक्ष्य को नहीं सौंपे जाने पर हाइकोर्ट में आरोपित राजबल्लभ ने दी थी अर्जी
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नाबालिग छात्रा दुष्कर्म कांड के आरोपितों को कोर्ट ने साक्ष्य सौंपा
साक्ष्य को नहीं सौंपे जाने पर हाइकोर्ट में आरोपित राजबल्लभ ने दी थी अर्जी चार जुलाई को आरोपित पक्ष को सभी साक्ष्य सौंपने व पुन: आरोप गठित करने का हाइकोर्ट ने दिया था आदेश पेशी की अगली तिथि 11 अगस्त निर्धारित बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के पाक्सो स्पेशल एडीजे प्रथम शशिभूषण प्रसाद सिंह ने आरोपित […]
चार जुलाई को आरोपित पक्ष को सभी साक्ष्य सौंपने व पुन: आरोप गठित करने का हाइकोर्ट ने दिया था आदेश
पेशी की अगली तिथि 11 अगस्त निर्धारित
बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के पाक्सो स्पेशल एडीजे प्रथम शशिभूषण प्रसाद सिंह ने आरोपित पक्ष के विरोध के बीच साक्ष्यों को आरोपित को सौंपने का आदेश दिया. आरोपितों के अलावा साक्ष्य की कॉपी स्पेशनल पीपी व अभियोजन के निजी वकील वीरेन्द्र प्रसाद को भी दी गयी .
ज्ञात हो कि हाइकोर्ट के आदेश के बाद ही जुलाई में पेशी की तिथि पर कोर्ट ने सील मुहर के साथ पुलिस सूची के सभी साक्ष्यों की कॉपी शनिवार को ही कोर्ट को आइओ ने सौंप दिया था. लेकिन कोर्ट ने रहने के कारण वितरित नहीं किया जा सका था. आरोपित पक्ष के वकील कमलेश कुमार ने साक्ष्य बॉक्स पर एफएसएल का सील मुहर न रहने पर लेने से इनकार किया. लेकिन पुन: यह अर्जी देते हुए आइओ के द्वारा कोर्ट को सौंपे गये साक्ष्य में सील मुहर नहीं है.
अत: टेंपरिंग की संभावना है. इसके सभी आरोपितों को एक-एक कॉपी साक्ष्य की सौंपी गयी़ अभियोजन पक्ष के स्पेशल पीपी सोमकेश्वर दयाल, कैसर इमाम, अधिवक्ता वीरेंद्र प्रसाद ने आरोपित पक्ष के अर्जी का विरोध करते हुए इसे आरोपित पक्ष की ओर से बेकार की खींचा तानी बताया. जबकि बॉक्स इतनी अच्छी तरह सील है कि छेड़छाड़ करना मुश्किल है. आरोपित पक्ष से संजय कुमार,विवेकानंद प्रसाद व कनीय वीरमणि कुमार, राजेश कुमार झूलन ने सुनवाई में भाग लिया. पेशी की अगली तिथि वृहस्पतिवार 11 अगस्त निर्धारित की गयी है. प्रत्येक निर्धारित तिथि की सुनवाई कोर्ट में दो बजे से होगी. राजबल्लभ समेत इस कांड के सभी आरोपियों की पेशी की गयी.
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