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एसएचओ से कोर्ट ने स्पष्टीकरण मांगा

बिहारशरीफ : नालंदा थाना क्षेत्र के कपरिया गांव निवासी रेणु देवी 18 जनवरी 2016 को सीजेएम कोर्ट में जानलेवा हमला व सामान छीनने का परिवाद दायर किया था. जिसे जेएम रवींद्र कुमार के कोर्ट में संज्ञान के लिए स्थानांतरित किया गया था. कोर्ट के प्रभारी जेएम स्वर्ण प्रभात ने सुनवाई उपरांत 19 जनवरी 2016 को […]

बिहारशरीफ : नालंदा थाना क्षेत्र के कपरिया गांव निवासी रेणु देवी 18 जनवरी 2016 को सीजेएम कोर्ट में जानलेवा हमला व सामान छीनने का परिवाद दायर किया था. जिसे जेएम रवींद्र कुमार के कोर्ट में संज्ञान के लिए स्थानांतरित किया गया था. कोर्ट के प्रभारी जेएम स्वर्ण प्रभात ने सुनवाई उपरांत 19 जनवरी 2016 को कोर्ट ने संबंधित थाना को धारा 156(3) के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करने के लिए भेजने का निर्देश देते हुए 24 पफरवरी 2016 तक प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था.

इसके अलगे कई तारीखों तक थाना ने कोर्ट निर्देश का अवमानना करते हुए प्राथमिकी नहीं भेजी. जबकि थाना को 24 अप्रैल व एक जून को इसके लिए मेमो भी भेजा गया, लेकिन थाना ने मेमो को भी दरकिनार करते हुए अब तक प्राथमिकी नहीं भेजी. प्रभारी जेएम स्वर्ण प्रभात नालंदा थाना एसचओ को कोर्ट आदेश का पालन नहीं करने पर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है.

जो कि एसएचओ को अगली निर्धारित तिथि 12 अगस्त को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देनी है.

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