बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के षष्टम एडीजे इशरतउल्ला ने आंखों में तेजाब डाल व चाकू घोंप कर निकाल देने वाले ब्रजदेव सिंह, रतन सिंह व तनिक सिंह की सजा का एलान कर दिया. रतन व तनिक सिंह को आजीवन कारावास व एक लाख रुपये जुर्माना तथा ब्रजदेव सिंह को 10 वर्ष की कैद के साथ 10 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा दी गयी. सभी आरोपित व पीड़ित अस्थावां थाना क्षेत्र के जीयर ग्राम के हैं. 29 अगस्त,
1989 की शाम पीड़ित उपेंद्र सिंह खेत से घर आ रहा था. इसी क्रम में आरोपितों ने पकड़ लिया और उसकी दोनों आंखों में तेजाब डाल दिया था. इसके बाद चाकू घोंप दोनों आंखों को निर्ममता से निकाल दिया था.
पीड़ित 28 वर्षों से इस घटना की वजह से अंधी जिंदगी बसर करने को विवश है.