बिहारशरीफ : नाबालिग छात्रा के दुष्कर्मकांड की आरोपित छोटी कुमारी उर्फ अमृता की दायर जमानत अर्जी को जिला न्यायालय के पाक्सो स्पेशल प्रथम एडीजे शशिभूषण प्रसाद सिंह ने अस्वीकृत कर दिया. ज्ञात है कि महिला थाना कांड संख्या 15/16 के इस रेपकांड के अन्य आरोपियों नवादा विधायक राजबल्लभ यादव व छोटी के पति संदीप सुमन उर्फ पुष्पांजय की जमानत पूर्व में ही इसी कोर्ट से खारिज की जा चुकी है.
अर्जीकार पक्ष से बहस करते हुए संजय कुमार अधिवक्ता ने छोटी कुमारी के एक ढाई साल की छोटी बच्ची की मां होने के साथ नाबालिग होने तथा पीडि़त के साथ कोई षड्यंत्र न रचने व घटनास्थल तक पहुंचाने या वहां से लाने में कोई हाथ न होने की सफाई दी. स्पेशल पीपी कैसर इमाम ने दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि पीडि़ता के साथ अर्जीकार का दोस्ताना संबंध था. इसी का लाभ लेते हुए पीडि़ता को बहाने से घर से बाहर लाकर घटनास्थल तक पहुंचाने में सहयोगी रही. अतएव कोर्ट से अनुरोध है कि जमानत याचिका खारिज की जाय.
छोटी कुमारी पर प्राथमिकी के अनुसार छात्रा का अपहरण, रेप के लिए उकसाने, चरित्र हनन करने, आपराधिक षड्यंत्र रचने व अनैतिक व्यापार अधिनियम तथा अन्य धाराओं के तहत आरोपित गठित किया जा चुका है. जबकि छोटी कुमारी इन संगीन आरोपों के जुर्म में 22 फरवरी से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है.