बिहारशरीफ : जिला न्यायालय में हत्या तथा आर्म्स एक्ट के दोषी तीन आरोपियों बैकुंठ सिंह, रंजीत सिंह व सुधीर सिंह को भदस की धारा 302 के तहत सश्रम आजीवन कारावास के साथ दस हजार रुपये जुर्माना भुगतान करने की सजा मिली. साथ ही आर्म्स एक्ट के तहत भी तीनों को 5 वर्ष साधारण कैद के साथ 5-5 हजार रुपये जुर्माना अदा करना होगा. जुर्माने की राशि अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी. सभी आरोपियों को सजा का निर्धारण सत्र परिवाद संख्या 841/06 के तहत अभियोजन पक्ष से एपीपी किशोरी प्रसाद व बचाव पक्ष में सुनील कुमार अधिवक्ता के बहसोपरांत षष्ठम एडीजे इसरतुल्ला ने की. इस मामले के अन्य दो आरोपियों में एक विक्की सिंह की पूर्व में ही मृत्यु हो चुकी है जबकि दूसरा धनंजय कुमार अब तक फरार है. सभी आरोपित गिरियक थाना क्षेत्र के प्यारेपुर व मरकट्टा ग्रामवासी हैं.
पीड़ित संजय कुमार गिरियक थाना क्षेत्र का जुनैदी ग्रामवासी है. प्राथमिकी के अनुसार पीडि़त 13 नवंबर 02 के शाम 5 बजे अपने ग्रामीण विद्यानंद व वीरेश प्रसाद के बिहारशरीफ के टाउन हॉल में मीटिंग में भाग लेकर वापस लौट रहा था. इसी क्रम में गिरियक थाना क्षेत्र के करमपुर मुसहरी के सामने एनएच पर पीड़ित के मोटरसाइकिल को सूमो गाड़ी से ओवरटेक कर रोक लिया. गाड़ी पर बैठे आरोपित बैकुंठ सिंह के अन्य को गोली चलाने के आदेश के साथ ही अंधाधुन गोलीबारी की जिसमें पीड़ित की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी तथा वीरेश प्रसाद गोली लगने से गंभीर रूप से जख्मी हो गया. पुरानी दुश्मनी में घटना को आरोपियों ने अंजाम दिया था जबकि आरोपित बैकुंठ सिंह व पीड़ित संजय कुमार प्यारेपुर व गोरावां पंचायत के तत्कालीन मुखिया थे.