बिहारशरीफ : बुधवार को डीएम एवं एसपी ने संयुक्त रूप से शहर के नई सराय मोहल्ले में छापेमारी कर 70 लीटर ताड़ी जब्त किया. बताया जाता है कि अवैध रूप से इस ताड़ी की दुकान को संचालित किया जा रहा था. दुकान के संचालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है.
बिहार सरकार के नये उत्पाद कानून के मुताबिक हाट-बाजार, सार्वजनिक स्थान, शिक्षण संस्थान, अस्पताल, धार्मिक स्थान, फैक्टरी, पेट्रोल पंप, स्टेशन, आबादी वाले इलाके, राष्ट्रीय उच्च पथ आदि से 50 मीटर की दूरी के अंदर ताड़ी का क्रय विक्रय प्रतिबंधित है. ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी से 100 मीटर की दूरी के अंदर ताड़ी की दुकान संचालित नहीं किया जाना है.