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हत्या के मामले में चार को आजीवन कारावास

बिहारशरीफ : स्थानीय व्यवहार न्यायालय के षष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मो. इशातुल्ला ने हत्या के एक मामले में चार आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ हीं सभी आरोपितों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई गयी हैं. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त […]

बिहारशरीफ : स्थानीय व्यवहार न्यायालय के षष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मो. इशातुल्ला ने हत्या के एक मामले में चार आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

साथ हीं सभी आरोपितों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई गयी हैं. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया गया है. इस मामले के मुख्य आरोपित मौली यादव को शस्त्र अधिनियम के तहत अलग से तीन र्वा की कारावास एवं पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है. घटना के संबंध में हरनौत थाना क्षेत्र के खरुआरा निवासी रामबरण यादव ने स्थानीय थाने में कांड संख्या 131/10 दर्ज करायी थी.

दर्ज प्राथमिकी में कहा गया था कि पटना जिला के अठमल गोला थाना क्षेत्र के चंदा गांव निवासी मौली यादव, मंटू यादव, जय पाल यादव एवं बच्चू यादव व तेल्मर थाना क्षेत्र के बनगच्छा गांव निवासी छोटू उर्फ रमेश यादव द्वारा दिनांक 17/06/2010 को अर्धरात्री में उनके भांजा मुकेश कुमार को एकमत होकर घर से खींच कर बाहर ला कर गोली मार कर उसकी हत्या कर दी.

घटना के पूर्व आरोपितों ने मृतक मुकेश कुमार के चंदा गांव में स्थित उसके ढ़ाई बिगहा जमीन को पट्टा पर देने की मांग की थी. मृतक ने अपनी जमीन को आरोपितों को नहीं देकर पट्टा पर किसी अन्य को दे दिया था. इसी रंजीश के कारण आरोपितों द्वारा घटना को अंजाम दिया गया. एपीपी सरफराज आलम ने अभियोजन की ओर से कोर्ट में सात गवाहों का परीक्षण कराया.

इस आरोपित बच्चू यादव की मृत्यु मामले के विचारण के दौरान हीं हो गई थी.

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