बिहारशरीफ : गांजा तस्करी के एक मामले में स्थानीय व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश मो शाहिद रईस ने चार आरोपितों को 12-12 वर्ष की कैद एवं एक -एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है.
जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर उन्हें एक -एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया गया है. सजा पाने वाले आरोपितों में कच्ची करगाह फतुहा के पवन कुमार,जेठुली फतुहा के संटु कुमार,मखदुमपुर बख्तियारपुर के मनोज कुमार एवं धनावांडीह,सरमेरा के संतोष कुमार शामिल हैं. घटना के संबंध में बिहार थाने में तत्कालीन थानाध्यक्ष मुन्द्रिका राम ने प्राथमिकी दर्ज की थी.
प्राथमिकी में सूचक थानाध्यक्ष का कथन था कि एसटीएफ से प्राप्त सूचना के आधार पर 16 जुलाई 2013 को बिहारशरीफ रेलवे स्टेशन के पास कार्यपालक दंडाधिकारी भोला प्रसाद सिंह की उपस्थिति में पुलिस द्वारा नाकेबंदी की गयी थी.
इसी दौरान सुबह 4:20 बजे अस्थावां की ओर से आ रही मार्शल एवं होंडा सिटी वाहन को तलाशी के लिए रोका गया. इस पर उक्त दोनों वाहनों पर सवार चार व्यक्ति भागने लगे. जिन्हें खदेड़ कर पकड़ा गया.दोनों वाहनों की तलाशी के क्रम में मार्शल वाहन में से 100 पैकेट एवं होंडा सिटी वाहन से 57 पैकेट गांजा बरामद किया गया था.
प्रत्येक पैकेट में एक किलोग्राम गांजा पाया गया. इसके बाद गांजा को वाहन सहित जब्त कर चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया. पकड़े गये अभियुक्तों ने पूछताछ में अपना नाम पवन कुमार,संटू कुमार,मनोज कुमार एवं संतोष कुमार बताये. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक ललित कुमार मौर्य ने सुनवाई में भाग लिया.