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नाबालिग के साथ अश्लील हरकत करने पर जेल में बंद आरोपी को कोर्ट ने दिया दोषी करार .

Updated at : 05 Jul 2024 12:33 AM (IST)
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नाबालिग के साथ अश्लील हरकत करने पर जेल में बंद आरोपी को कोर्ट ने दिया दोषी करार .

नाबालिग के साथ अश्लील हरकत करने पर जेल में बंद आरोपी को कोर्ट ने दिया दोषी करार .

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-8 जुलाई 2018 से जेल में बंद है आरोपी धनंजय सिंह .-विशेष पॉक्सो कोर्ट -1 के न्यायाधीश अमित रंजन उपाध्याय ने दिया दोषी करार . -सजा के बिंदु पर 8 जुलाई को कोर्ट करेगी सुनवाई. मुजफ्फरपुर. नाबालिग के साथ अश्लील हरकत के मामले की सुनवाई कर रहे विशेष पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश अमित रंजन उपाध्याय ने दोषी पाते हुए मीनापुर थाना क्षेत्र के 66 वर्षीय धनंजय सिंह को भादवि की धारा -376 एवं 6 पॉक्सो एक्ट में दोषी करार देते हुए सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 8 जुलाई की तिथि निर्धारित की है. वह आठ जून, 2018 से जेल में बंद है. मीनापुर पुलिस ने धनंजय सिंह के विरुद्ध चार अगस्त, 2018 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था. स्पेशल पीपी नरेन्द्र कुमार ने बताया कि इस मामले में छह गवाहों की गवाही करायी गयी थी. यह है मामला : सात जून 2008 को पिता ने बयान दर्ज कराया था कि मीनापुर थाना क्षेत्र स्थित स्थानीय बाजार में मेरी दुकान है. घटना के दिन हम अपने दुकान पर थे. दोपहर दो बजे दिन में मेरी पुत्री दुकान पर मेरे लिए खाना लेकर आयी. हम खाना निकालकर खाने लगे. इसी बीच मेरी बच्ची बगल के सैलून दुकान पर चली गयी. सैलून का दुकानदार भी खाना खाने जा चुका था. इस बीच मेरे दुकान में ग्राहक आ गया हम काम करने लगे. तभी मेरी बच्ची के चिल्लाने की आवाज आयी. मैं दौड़कर सैलून में गया तो देखा कि धनंजय सिंह मेरे बच्ची के साथ अश्लील हरकत कर रहा है और मेरी बच्ची रो रही है. मैं हल्ला किया जिसपर स्थानीय लोग आये और आरोपी को पकड़ लिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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