किशोरी के अपहरण मामले में दोषी छोटू कुमार को 5 साल की सजा, जुर्माना भी लगा

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किशोरी की अपहरण के दोषी काे पांच वर्ष की कैद

किशोरी के अपहरण मामले में दोषी छोटू कुमार को 5 साल की सजा, जुर्माना भी लगा

रामपुरहरि थाना क्षेत्र से एक किशोरी के अपहरण मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी छोटू कुमार को दोषी करार दिया है। उसे 5 साल की सश्रम कारावास और ₹20,000 जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है।

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Minor Kidnapping Conviction:विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्रा ने रामपुरहरि थाना क्षेत्र से एक किशोरी का अपहरण करने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है.अदालत ने आरोपी छोटू कुमार को दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.इसके साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

जुर्माना न देने पर भुगतनी होगी अतिरिक्त सजा

कोर्ट के आदेश के अनुसार यदि दोषी छोटू कुमार जुर्माने की राशि जमा नहीं करता है,तो उसे छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी.सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार ने कोर्ट के समक्ष पांच गवाहों और घटना से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्यों को पेश कर आरोप साबित किया.

शौच के लिए निकली थी किशोरी, आरोपी ने किया अगवा

मामले को लेकर इसी वर्ष 22 मार्च को पीड़िता की मां ने रामपुरहरि थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.शिकायत में बताया गया था कि 18 मार्च की रात उनकी पुत्री शौच के लिए बाहर निकली थी,लेकिन काफी देर तक वापस नहीं लौटी.खोजबीन करने पर परिजनों को जानकारी मिली कि आरोपी छोटू कुमार ने उनकी नाबालिग पुत्री का अपहरण कर लिया है.

पॉक्सो कोर्ट में साबित हुए आरोप

पुलिस ने मामले की जांच कर साक्ष्य जुटाए और कोर्ट में पेश किए.अदालत ने गवाहों के बयानों और सबूतों के आधार पर छोटू कुमार को किशोरी के अपहरण का दोषी पाते हुए कठोर सजा सुनाई.

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Premanshu Shekhar

लेखक के बारे में

By Premanshu Shekhar

I have 16 years of journalism experience, working as a Bureau Chief at Prabhat Khabar muzaffarpur. My writing focuses on crime,political, social, and current topics.I have experience covering assembly and parliamentary elections reporting.

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