13 वर्षीय किशोर से अप्राकृतिक यौनाचार में आरोपी जितेंद्र सहनी दोषी करार

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अप्राकृतिक यौनाचार करने का आरोपित दोषी

13 वर्षीय किशोर से अप्राकृतिक यौनाचार में आरोपी जितेंद्र सहनी दोषी करार

विशेष पॉक्सो कोर्ट ने 13 वर्षीय किशोर के अपहरण और अप्राकृतिक यौनाचार मामले में जितेंद्र सहनी को दोषी करार दिया है. अदालत 22 जुलाई को सजा सुनाएगी. मामले में मजबूत साक्ष्य और गवाह पेश किए गए थे.

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Pocso Court Verdict: विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-तीन की न्यायाधीश नूर सुल्ताना ने दो वर्ष पूर्व 13 वर्षीय किशोर का अपहरण कर उसके साथ अप्राकृतिक यौनाचार करने के मामले में आरोपित जितेंद्र सहनी को दोषी करार दिया है.अदालत 22 जुलाई को सजा के बिंदु पर सुनवाई करेगी.विशेष लोक अभियोजक राजीव रंजन राजू ने कोर्ट के समक्ष मजबूत साक्ष्य और गवाह पेश किए.

नशीला पदार्थ पिलाकर किया था अगवा

घटना 17 जून 2024 की है.पीड़ित किशोर की मां द्वारा जैतपुर थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार,आरोपी जितेंद्र सहनी और उसका साथी देवन सहनी रात में उनके घर पहुंचे.उन्होंने किशोर को बाहर बुलाया और अगवा कर लिया.इसके बाद किशोर को नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ कुकर्म किया.होश आने पर पीड़ित किसी तरह अपने घर पहुंचा और परिजनों को पूरी आपबीती सुनाई.

मां की शिकायत पर दर्ज हुई थी प्राथमिकी

मूल रूप से पारू की रहने वाली पीड़िता की मां अपने भाई के घर जैतपुर में रह रही थी.घटना के बाद 19 जून 2024 को उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई.केस के जांच अधिकारी ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 16 अगस्त 2024 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था.

22 जुलाई को सुनाई जाएगी सजा

मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने जितेंद्र सहनी को दोषी पाया.अब 22 जुलाई को सजा की अवधि तय की जाएगी.

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Premanshu Shekhar

लेखक के बारे में

By Premanshu Shekhar

I have 16 years of journalism experience, working as a Bureau Chief at Prabhat Khabar muzaffarpur. My writing focuses on crime,political, social, and current topics.I have experience covering assembly and parliamentary elections reporting.

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