दुष्कर्म मामला: डीएनए रिपोर्ट ने खोली पोल, दोषी धीरेंद्र को 10 साल की कठोर जेल
दुष्कर्म मामला: डीएनए रिपोर्ट ने खोली पोल, दोषी धीरेंद्र को 10 साल की कठोर जेल
मुजफ्फरपुर के सरैया में महिला से बलात्कार के दोषी धीरेंद्र पासवान को कोर्ट ने 10 साल की सजा और जुर्माना लगाया है। डीएनए रिपोर्ट से पुष्टि हुई थी।
Rape Case Conviction: मुजफ्फरपुर जिले की विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-तीन की न्यायाधीश नूर सुल्ताना की अदालत ने सरैया थाना क्षेत्र की 25 वर्षीय महिला से दुष्कर्म के मामले में अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने दोषी धीरेंद्र पासवान उर्फ मोती पासवान को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को 2 माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी. विशेष लोक अभियोजक राजीव रंजन राजू ने अदालत में कुल 8 गवाह और पुख्ता साक्ष्य पेश किए, जिसमें अधिवक्ता मिकी ने सहयोग किया.
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पति की मौत के बाद बेसहारा महिला से की दरिंदगी
पीड़िता ने 21 नवंबर 2020 को सरैया थाने में धीरेंद्र पासवान के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 1 जुलाई 2019 को उसके पति का निधन हो गया था और उसके तीन बच्चे हैं.
- खेत में दुष्कर्म: पति की मौत के बाद आरोपित महिला से छेड़खानी करने लगा. दिसंबर 2019 में खेत में अकेला पाकर उसने दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी.
- गर्भवती होने का खुलासा: मायके से लौटने पर पीड़िता को अपने गर्भवती होने की जानकारी मिली. लोकलाज और बच्चों के भविष्य को देखते हुए उसने धैर्य रखा.
- पंचायती और मुकरना: ससुराल वालों को जानकारी देने पर पंचायती हुई, जिसमें आरोपित ने इलाज के लिए केवल 10 हजार रुपये दिए. 6 सितंबर 2021 को महिला ने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन आरोपित ने उसे अपनाने से साफ इनकार कर दिया.
डीएनए जांच बनी सजा का सबसे बड़ा आधार
पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर 6 नवंबर 2020 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. नवजात बच्चे और आरोपित का डीएनए टेस्ट कराया गया, जिसकी रिपोर्ट पूरी तरह मैच कर गई. इस वैज्ञानिक साक्ष्य और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने दोषी को 10 वर्ष की कड़ी सजा सुनाई.
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