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दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की सजा

Updated at : 06 Oct 2024 1:20 AM (IST)
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दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की सजा

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मुजफ्फरपुर. नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म मामले की सुनवाई कर रहे विशेष पॉक्सो कोर्ट -2 के न्यायाधीश प्रशांत कुमार झा ने दोषी पाते हुए कटरा थाना क्षेत्र के मोहम्मद शोएब को 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी है. महिला थाना पुलिस ने शोएब एवं सीतामढ़ी में रुन्नीसैदपुर थाना क्षेत्र के बघारी निवासी व कटरा थाना क्षेत्र के मस्जिद के इमाम मौलाना मकबूल के विरुद्ध 31 जनवरी 2020 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था. स्पेशल पीपी अजय कुमार ने बताया कि इस मामले में कुल छह गवाहों की गवाही कोर्ट में करायी गयी थी. दो लोगों द्वारा दुष्कर्म किये जाने के बाद जन्म लिये बच्चे और दोनों आरोपियों का डीएनए टेस्ट भी कराया गया था. डीएनए रिपोर्ट में बच्चे के जैविक पिता मौलाना मकबूल की होने की पुष्टि भी हुई थी. जिसके बाद मौलाना ने जांच रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए दूसरे जगह से जांच कराने की मांग की थी. बहरहाल मौलाना के विरुद्ध किसी भी कार्रवाई पर हाईकोर्ट से रोक लगाया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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