बिहार: ग्राम पंचायतों के परिसीमन के लिए नई अधिसूचना जारी, डीएम करेंगे क्षेत्रों का निर्धारण

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पंचायत परिसीमन: ब्लॉक के उत्तर-पश्चिम से तय होंगी सीमाएं, गांवों के बंटवारे पर रोक

बिहार: ग्राम पंचायतों के परिसीमन के लिए नई अधिसूचना जारी, डीएम करेंगे क्षेत्रों का निर्धारण

बिहार में ग्राम पंचायतों के परिसीमन को लेकर पंचायती राज विभाग ने नई अधिसूचना जारी की है. अब जिला दंडाधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत क्षेत्रों का निर्धारण किया जाएगा, जिसमें 2011 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग होगा. मुख्यालय का निर्धारण आबादी के आधार पर किया जाएगा.

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Panchayat Delimitation Bihar:  पंचायती राज विभाग ने राज्य में ग्राम पंचायत क्षेत्रों के गठन और परिसीमन को लेकर नई अधिसूचना जारी कर दी है. इस नए आदेश के तहत अब राज्य भर में ग्राम पंचायत क्षेत्रों का निर्धारण और औपचारिक घोषणा संबंधित जिला दंडाधिकारी (डीएम) द्वारा की जाएगी. परिसीमन की इस पूरी प्रक्रिया के लिए विभाग ने कड़े और स्पष्ट नियम तय किए हैं.

2011 की जनगणना होगी आधार, ब्लॉक माना जाएगा इकाई

अधिसूचना के अनुसार ग्राम पंचायतों का परिसीमन वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा. इसके लिए राजस्व ग्राम को ही मूल आधार माना गया है. पंचायत क्षेत्रों के निर्धारण के लिए प्रखंड (ब्लॉक) को एक इकाई माना जाएगा और परिसीमन उत्तर-पश्चिम कोने से शुरू होकर दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर समाप्त होगा. परिसीमन के दौरान किसी भी गांव को विभाजित करने पर पूरी तरह रोक रहेगी.

आबादी के आधार पर तय होगा पंचायत का मुख्यालय

पंचायत का मुख्यालय उस गांव में बनाया जाएगा, जहां की आबादी सबसे अधिक होगी. यदि किसी क्षेत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों की कुल आबादी 50 प्रतिशत से अधिक है, तो मुख्यालय उस गांव में होगा जहां इनकी जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक होगा. पंचायत का नाम भी उसी गांव के नाम पर रखा जाएगा.

15 दिनों में दर्ज करा सकेंगे दावा-आपत्ति

डीएम द्वारा प्रपत्र-1 में प्रारंभिक प्रारूप का प्रकाशन किया जाएगा. इसके बाद आम लोग 15 दिनों के भीतर अपने सुझाव या आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे. प्राप्त सुझावों पर विचार के बाद डीएम द्वारा जिला गजट में अंतिम प्रकाशन किया जाएगा. इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी प्रमंडलीय आयुक्त करेंगे.

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प्रभात कुमार

लेखक के बारे में

By प्रभात कुमार

प्रभात कुमार, पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रभात का 18 वर्षों का अनुभव है. प्रशासनिक नीतियों के विश्लेषण, राजनीतिक घटनाक्रमों की सटीक रिपोर्टिंग और खोजी पत्रकारिता में इनकी रुचि है. जटिल विषयों को सरल और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने की इनमें क्षमता है.

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